नई दिल्ली। जीवन बीमा धारकों के लिए बड़ी खबर यह है कि सभी बीमा कंपनियां कोरोना वायरस के कारण हुई मौत के दावों का निपटान करने के लिए बाध्य हैं, ये बात जीवन बीमा परिषद ने सोमवार को कहा है। परिषद ने ये भी कहा कि कोरोना वायरस से मौत के दावों के मामले में ‘फोर्स मेजर’ का प्रावधान लागू नहीं होगा। लोगों की आशंकाओं को दूर करने के लिए ये बयान जारी किए गए हैं।
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जीवन बीमा परिषद ने एक बयान में कहा कि सार्वजनिक और निजी, दोनों जीवन बीमाकर्ता कोविड-19 से संबंधित किसी भी मृत्यु दावे के निपटान के लिए प्रतिबद्ध हैं। फोर्स मेजर का अर्थ है कि ऐसी अप्रत्याशित दशाएं, जब समझौते का पालन बाध्यकारी नहीं होता।
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बता दें कि लोगों ने इस संबंध में जीवन बीमा कंपनियों से स्पष्टीकरण मांगा था और अफवाहों को दूर करने के लिए कहा था, अब सभी जीवन बीमा कंपनियों ने इस संबंध में व्यक्तिगत रूप से अपने ग्राहकों को भी बता दिया है। उन्होंने कहा कि इस कठिन समय में जीवन बीमा कंपनियां अपने ग्राहकों के साथ हैं और ग्राहकों को अफवाहों में ध्यान नही देना चाहिए।
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जीवन बीमा परिषद के महासचिव एस एन भट्टाचार्य ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के वैश्विक और स्थानीय स्तर पर बढ़ते प्रकोप से प्रत्येक घर में जीवन बीमा की जरूरत को बल मिला है, जीवन बीमा उद्योग यह सुनिश्चित करने के लिए हर उपाय कर रहा है कि लॉकडाउन के कारण पॉलिसीधारकों को कम से कम दिक्कत हो, उन्हें डिजिटल माध्यमों के जरिए निर्बाध रूप से सहायता मिले, फिर चाहें वह कोविड-19 से संबंधित मृत्यु दावों का निपटान हो या पॉलिसी से संबंधित कोई दूसरी सेवा।
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