एलआईसी को कोविड-19 पॉलिसी का प्रीमियम अदा करने वाले के परिवार को 50 लाख रुपये देने का आदेश |

एलआईसी को कोविड-19 पॉलिसी का प्रीमियम अदा करने वाले के परिवार को 50 लाख रुपये देने का आदेश

एलआईसी को कोविड-19 पॉलिसी का प्रीमियम अदा करने वाले के परिवार को 50 लाख रुपये देने का आदेश

:   Modified Date:  August 30, 2024 / 09:17 PM IST, Published Date : August 30, 2024/9:17 pm IST

कोट्टायम (केरल), 30 अगस्त (भाषा) केरल में जिला स्तरीय उपभोक्ता विवाद आयोग ने भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) को कोविड-19 से जान गंवाने वाले व्यक्ति के परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।

इस परिवार ने एलआईसी से कोविड-19 पॉलिसी ली थी। आयोग ने कहा कि इस मामले में जो कमी थी, वह बीमा कंपनी की तकनीकी चूक के चलते थी।

आयोग ने कहा कि एलआईसी ने अपने स्वयं के दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया, जिसके तहत प्रीमियम भुगतान के 15 दिन के भीतर पॉलिसी जारी करना जरूरी है। इस चूक के लिए एलआईसी पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इस मामले में एलआईसी को प्रीमियम के रूप में कुल 20 लाख रुपये से अधिक मिले, लेकिन उसने इसे नौ महीने बाद वापस कर दिया।

कोट्टायम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने पाया कि एलआईसी आवेदक को कोविड-19 महामारी के दौरान अनिवासी भारतीयों के लिए जीवन बीमा पॉलिसियों के अस्थायी निलंबन के बारे में सूचित करने में विफल रही।

भाषा अजय पाण्डेय

अजय

 

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