भारत, यूएई निवेश संवर्धन व संरक्षण संधि 31 अगस्त से लागू हो गई: वित्त मंत्रालय |

भारत, यूएई निवेश संवर्धन व संरक्षण संधि 31 अगस्त से लागू हो गई: वित्त मंत्रालय

भारत, यूएई निवेश संवर्धन व संरक्षण संधि 31 अगस्त से लागू हो गई: वित्त मंत्रालय

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Modified Date: October 7, 2024 / 10:55 AM IST
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Published Date: October 7, 2024 10:55 am IST

नयी दिल्ली, सात अक्टूबर (भाषा) सरकार ने सोमवार को कहा कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के बीच हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संधि (बीआईटी) इस साल 31 अगस्त से लागू हो गई है।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि बीआईटी पर इस साल 13 फरवरी को यूएई के अबू धाबी में हस्ताक्षर किए गए थे और यह 31 अगस्त 2024 से लागू हो गई।

संयुक्त अरब अमीरात के साथ इस समझौते के लागू होने से दोनों देशों के निवेशकों को निरंतर निवेश संरक्षण मिलेगा।

भारत और यूएई के बीच दिसंबर 2013 में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय निवेश संरक्षण तथा संवर्धन समझौता (बीआईपीपीए) इस साल 12 सितंबर को समाप्त हो गया था।

भारत में आने वाले कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में तीन प्रतिशत की हिस्सेदारी के साथ यूएई सातवें स्थान पर है। इसमें अप्रैल 2000 से जून 2024 तक करीब 19 अरब अमरीकी डॉलर का संचयी निवेश शामिल है।

भारत ने भी अप्रैल 2000 से अगस्त 2024 तक यूएई में अपने कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पांच प्रतिशत यानी 15.26 अरब डॉलर का निवेश किया है।

भारत-यूएई बीआईटी से निवेशकों के बीच सहजता का स्तर बढ़ने तथा विश्वास में वृद्धि होने की उम्मीद है, क्योंकि इसमें न्यूनतम मानक तथा गैर-भेदभाव रुख का आश्वासन दिया जाएगा। साथ ही मध्यस्थता द्वारा विवाद निपटान के लिए एक स्वतंत्र मंच भी उपलब्ध कराया जाएगा।

मंत्रालय ने कहा, ‘‘ इस संधि से द्विपक्षीय निवेश में वृद्धि का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है, जिससे दोनों देशों के व्यवसायों और अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होगा।’’

गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता (एफटीए) एक मई 2021 को लागू हुआ था।

भाषा निहारिका

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