Cost Inflation Index: क्या आप भी ITR भरने वाले हैं तो आपके लिए एक बड़ा अपडेट है। दरअसल, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले नए फाइनेंशियल ईयर के लिए कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स की घोषणा कर दी गई है। चालू वित्त वर्ष के लिए कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स 363 होगा। यह अगले वर्ष इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान महंगाई के असर को मापने में काम आएगा। बता दें कि इसकी मदद से प्रॉपर्टी, सिक्योरिटीज और ज्वेलरी की बिक्री से होने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सही गणना की जाती है।
पुरानी चीज की बिक्री पर होगा फायदा
सीबीडीटी की तरफ से यह नोटिफिकेशन इसलिए जारी किया गया है क्योंकि चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसे में पुरानी चीज की बिक्री पर आपको फायदा हो सकता है। इस तरह होने वाले फायदे पर विभाग की तरफ से टैक्स लिया जाता है।
एक साल पहले 348 था CII
बता दें कि कॉस्ट इंफ्लेशन इंडेक्स इनकम टैक्स रिटर्न भरने के दौरान आपके बहुत काम आता है। इसकी सहायता से आप अपने लॉन्ग टर्म गेन को कम करने में सक्षम हो जाते हैं। प्रॉपर्टी, सिक्योरिटीज और ज्वेलरी की बिक्री से होने वाले लाभ पर आपको कम टैक्स देना होता है। बता दें कि साल 2024-25 के लिए यह सूचकांक 363 है। इससे पहले साल 2023-24 के लिए CII 348 था। वहीं, साल 2022-23 में यह 331 था। दरअसल, साल दर साल जैसे-जैसे चीजों के दाम बढ़ते हैं, वैसे-वैसे पुराने सामान की बिक्री पर फायदा होता है। इस फायदे पर इनकम टैक्स विभाग टैक्स लगाने के लिए CII का उपयोग करता है।
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