साइट योजना के तहत हरित हाइड्रोजन उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन दिशानिर्देश जारी |

साइट योजना के तहत हरित हाइड्रोजन उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन दिशानिर्देश जारी

साइट योजना के तहत हरित हाइड्रोजन उत्पादकों के लिए प्रोत्साहन दिशानिर्देश जारी

:   Modified Date:  July 5, 2024 / 06:07 PM IST, Published Date : July 5, 2024/6:07 pm IST

नयी दिल्ली, पांच जुलाई (भाषा) नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने साइट योजना के तहत हरित हाइड्रोजन उत्पादकों को प्रोत्साहन देने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।

मंत्रालय ने तीन जुलाई, 2024 को हरित हाइड्रोजन संक्रमण (साइट) कार्यक्रम के लिए रणनीतिक हस्तक्षेप के तहत चरण-दो को लागू करने के लिए दिशानिर्देश अधिसूचित किए थे।

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि चरण-दो की क्षमता 4,50,000 टन प्रति वर्ष (टीपीए) हरित हाइड्रोजन होगी। इसमें 40,000 टीपीए क्षमता बायोमास-आधारित मार्गों (बकेट-2) के लिए है।

भारतीय सौर ऊर्जा निगम (एसईसीआई) इस चरण के लिए भी कार्यान्वयन एजेंसी है। बकेट-1 के तहत न्यूनतम बोली 10,000 टन सालाना है, जबकि अधिकतम बोली 90,000 टन सालाना है। बकेट-2 में न्यूनतम बोली क्षमता 500 टन सालाना और अधिकतम क्षमता 4000 टन सालाना है।

बोलीदाता किसी भी या दोनों बकेट में बोली लगा सकता है। इस किस्त में एक बोलीदाता को आवंटित की जा सकने वाली अधिकतम क्षमता 90,000 टन सालाना है।

राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन चार जनवरी, 2023 को वित्त वर्ष 2029-30 तक 19,744 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ शुरू किया गया था।

यह स्वच्छ ऊर्जा के माध्यम से भारत के आत्मनिर्भर बनने के लक्ष्य में योगदान देगा और वैश्विक स्वच्छ ऊर्जा रूपांतरण के लिए प्रेरणा का काम करेगा।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)