एक नाम पर 2 या इससे ज्यादा हैं PPF खाता तो नहीं मिलेगा ब्याज.. जुर्माने का भी है प्रावधान.. बदल गया है नियम.. हो सकता है बड़ा नुकसान

एक नाम पर 2 या इससे ज्यादा हैं PPF खाता तो नहीं मिलेगा ब्याज.. जुर्माने का भी है प्रावधान.. बदल गया है नियम.. हो सकता है बड़ा नुकसान

एक नाम पर 2 या इससे ज्यादा हैं PPF खाता तो नहीं मिलेगा ब्याज.. जुर्माने का भी है प्रावधान.. बदल गया है नियम.. हो सकता है बड़ा नुकसान

Edited By :   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:08 PM IST, Published Date : March 5, 2022/5:08 pm IST

नई दिल्‍ली। आप भी Public Private Fund (PPF) में निवेश करते हैं तो आपके लिए यह खबर सबसे ज्‍यादा जरूरी है। क्‍योंकि इसमें आपकी गाढ़ी कमाई लगी है और कहीं इसका रिटर्न मारा गया तो सोचिए क्‍या होगा।

पढ़ें- दुल्हन से नहीं हुआ कंट्रोल.. शादी के दिन ही दूल्हे से करवाया ऐसा काम.. दूल्हे की हालत हो गई खराब

इसलिए PPF के नए नियमों के बारे में अच्छे से जानना जरूरी है। खासकर 2019 के PPF नियमों को जरूर जान लें। यही नहीं सरकार ने भी इस नियम को लेकर निवेशकों को खबरदार किया है।

पढ़ें- रूस-यूक्रेन युद्ध के बीच राफेल ने पाक-बॉर्डर पर मचाई तबाही.. एक मिनट में 2500 फायर..148 फाइटर जेट की गड़गड़ाहट ने ‘दुश्मन’ देश में मचाई खलबली 

पर्सनल फाइनेंस एक्‍सपर्ट और CA मनीष कुमार गुप्‍ता के मुताबिक अगर किसी के पास दो खाते एक नाम से हैं और उसने दोनों खातों में 1-1 लाख रुपये जमा कर रखे हैं तो PPF नियम के तहत उन्‍हें इस रकम पर ब्‍याज नहीं मिलेगा। बता दें कि PPF पर ब्‍याज दर 7.1 फीसद है। इस लिहाज से खाताधारक को करीब 28 हजार रुपये का दो साल का ब्‍याज नहीं मिलेगा।

पढ़ें- भारत ने 574/8 के स्कोर पर पारी घोषित की.. जडेजा ने जड़ा नाबाद 175 रन

सरकार ने कहा है कि अगर कोई खाताधारक एक नाम पर एक से ज्‍यादा PPF स्‍कीम चला रहा है तो उन्‍हें बड़ा नुकसान होने वाला है। उन्‍हें कोई ब्‍याज नहीं मिलेगा। पीपीएफ नियम 2019 के अनुसार, एक खाताधारक के नाम पर एक से अधिक खाते नहीं हो सकते हैं। अगर ग्राहक ने ऐसे दो या दो से अधिक खाते खोले हैं तो उसे बिना किसी ब्याज दिए बंद कर दिया जाएगा।

पढ़ें- ‘बहुत जल्दी चले गए दोस्त’.. क्रिकेटरों से लेकर कई महान हस्तियों ने वॉर्न के निधन पर जताया दुख

मिनिस्‍ट्री ऑफ फाइनेंस में तैनात टीसी विजयन के मुताबिक 12 दिसंबर 2019 के बाद एक नाम पर खोले गए PPF खातों को तत्‍काल बंद कर दिया जाए। उन पर कोई ब्‍याज नहीं मिलेगा। साथ ही यह ध्‍यान रखा जाए कि विभाग के पास ऐसे खातों के मर्जर को लेकर कोई प्रस्‍ताव विचाराधीन नहीं है।