नयी दिल्ली, 13 नवंबर (भाषा) तेज गति वाले जांच आकलन से पैदा होने वाली आयकरदाताओं की शिकायतों से निपटने के लिए गठित ‘स्थानीय समितियां’ लगभग दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंप देंगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक सार्वजनिक सूचना में यह जानकारी दी है।
सीबीडीटी ने अप्रैल में इस संदर्भ में ‘संशोधित’ दिशानिर्देशों की एक श्रृंखला जारी की थी। ये निर्देश ‘फेसलेस’ और ‘नॉन-फेसलेस’ मूल्यांकन प्रणाली के तहत की जा रही जांच वाले मामलों के लिए लागू थे।
सीबीडीटी ने हाल में जारी अधिसूचना में कहा कि प्राप्त शिकायतों को स्थानीय समिति को भेजा किया जाएगा और उचित जांच के बाद समिति शिकायत प्राप्त होने के महीने के अंत से दो महीने के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।
उल्लेखनीय है कि सीबीडीटी आयकर विभाग के लिए प्रशासनिक प्राधिकरण है।
भाषा जतिन प्रेम
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