नयी दिल्ली : windfall tax on domestic crude oil and diesel : सरकार ने घरेलू कच्चे तेल और डीजल पर अप्रत्याशित लाभ कर (विंडफॉल टैक्स) में शनिवार को कटौती की तथा जेट ईंधन के निर्यात पर इसे खत्म कर दिया। सरकार ने छठी पखवाड़ा समीक्षा में घरेलू उत्पादित कच्चे तेल पर यह कर 10,500 रुपये प्रति टन से घटाकर 8,000 रूपये प्रति टन किया है।
windfall tax on domestic crude oil and diesel : डीजल के निर्यात पर इसे 10 रुपये प्रति लीटर से घटाकर पांच रुपये प्रति लीटर कर दिया गया। यह कदम अंतरराष्ट्रीय दरों में गिरावट के बाद उठाया गया है। वित्त मंत्रालय ने शनिवार देर रात को अधिसूचना जारी कर यह जानकारी दी। अधिसूचना के अनुसार एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) के निर्यात पर 5 रुपये प्रति लीटर की दर वाले इस कर को समाप्त कर दिया गया।