ITR Return File Kaise Kare : ITR Return File कैसे की जाती है? यहां देखें पूरी प्रोसेस

ITR Return File Kaise Kare : ITR Return File कैसे की जाती है? यहां देखें पूरी प्रोसेस

ITR Return File Kaise Kare : आयकर विभाग ने 2023-24 वित्त वर्ष (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है।

Edited By :   Modified Date:  July 13, 2024 / 11:01 PM IST, Published Date : July 13, 2024/11:01 pm IST

How is ITR Return Filed? : आयकर रिटर्न (आईटीआर) एक ऐसा फॉर्म है जो करदाता को अपनी आय, व्यय, कर कटौती, निवेश, कर आदि घोषित करने में सक्षम बनाता है। आयकर अधिनियम, 1961 करदाता के लिए विभिन्न परिदृश्यों के तहत आयकर रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य बनाता है। हालाँकि, अपेक्षित आय के अभाव में भी आयकर रिटर्न दाखिल करने के कई अन्य कारण हो सकते हैं , जैसे घाटे को आगे ले जाना, आयकर रिफंड का दावा करना, वीज़ा का लाभ उठाना, बैंकिंग संस्थानों से ऋण लेना, टर्म इंश्योरेंस आदि।

read more : UP Teacher Attendence : आखिर कब खत्म होगा यूपी टीचर्स का विरोध प्रदर्शन? अपनी इन मांगों को लेकर अड़े शिक्षक 

How is ITR Return Filed? : इन दिनों हर कोई इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइलिंग की बात कर रहा है, क्योंकि सैलरीड क्लास कर्मचारियों के लिए ITR Form 16 जारी कर दिया गया है। क्या आप भी इस साल ITR फाइल करने वाले हैं? यहां हम आपको बताएंगे कि आप ऑनलाइन ITR फाइल कैसे कर सकते हैं।

ITR फाइल करने की अंतिम तारीख क्या है?

How is ITR Return Filed? : आयकर विभाग ने 2023-24 वित्त वर्ष (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए ITR फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है। ऐसे में आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। अंतिम समय में होने वाली हड़बड़ी से बचने के लिए अभी से ही टैक्स फाइलिंग शुरू कर दें।

ITR फाइल में महत्वपूर्ण दस्तावेज

सबसे पहले, आप सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके अपने पास रख लें। आपको ITR फाइल करने के लिए फॉर्म 16,TDS सर्टिफिकेट,पैन कार्ड,आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल, इनवेस्टमेंट प्रूफ (टैक्स कटौती के दावे के लिए) बैंकों और डाकघरों से कमाए गए ब्याज का प्रूफ जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट पहले ही तैयार करके रख लेना चाहिए।

ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कैसे करें?

सबसे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाएं। यहां e-Filing पोर्टल पर Login बटन पर क्लिक करें।
अपना पैन कार्ड नंबर और जन्म तिथि दर्ज करके Continue बटन पर क्लिक करें।
अब अपना पासवर्ड दर्ज करें और Login बटन पर क्लिक करें।
ई-फाइलिंग अकाउंट लॉगइन करने के बाद Dashboard पर क्लिक करें।
यहां “e-File” > “Income Tax Return” > “File Income Tax Return” पर क्लिक करें।
रिटर्न फाइल करने वाले ITR फॉर्म चुनें और डिटेल्स भरें।
अपनी आय, कटौतियों और कर योग्य आय का डिटेल्स भरें।
आपके देय टैक्स की कैलकुलेशन की जाएगी।
आप ऑनलाइन या ऑफलाइन टैक्स का भुगतान कर सकते हैं।
आधार नंबर और ई-साइन का इस्तेमाल करके ITR रिटर्न को वेरीफाई कर लें।
यदि कोई गलती है, तो उसे ठीक कर लें और Submit बटन पर क्लिक करें।
एक बार जब आपका ITR जमा हो जाता है, तो आप ITR रसीद डाउनलोड कर सकते हैं और इसे अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें।
इसमें दिए गए एकनॉलेजमेंट नंबर के जरिए को आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।

 

 

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए हमारे फेसबुक फेज को भी फॉलो करें

IBC24 की अन्य बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

Follow the IBC24 News channel on WhatsApp