Cash Limit At Home: घर में कितना कैश रख सकते हैं आप? जानें लें ये जरूरी नियम.. वरना पड़ सकती है Income Tax की रेड

Rules for keeping cash at home: घर में कितना कैश रख सकते हैं आप? जानें लें ये जरूरी नियम.. वरना पड़ सकती है Income Tax की रेड

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  • Publish Date - June 25, 2024 / 08:20 PM IST,
    Updated On - June 25, 2024 / 08:20 PM IST

Rules for keeping cash at home: नई दिल्ली। आज देश में डिजिटल का हर कोई इस्तेमाल करने लगा है, वहीं इसका कद लगातार बढ़ते ही जा रहा है। ज्यादातर लोग पॉकेट में कैश रखने के बजाए यूपीआई, डेबिट या क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हुए भुगतान कर रहे हैं। वहीं ज्यादातर कामों के लिए आॅनलाइन ट्रांजेक्शन किया जाने लगा है। वहीं इस डिजिटाइजेशन के दौर में भी हमें अक्सर सुनाई में आता है कि नौकरशाह, अधिकारी या बिजनेसमैन के घर आईटी की रेड पड़ी और लाखों करोड़ों रुपए का कैश बरामद किया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं घर में कितने कैश हम रख स​कते हैं? इसकी लिमिट क्या है..?

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आपको बता दें कि आप अपने घर में जितना चाहें उतना कैश रख सकते हैं। इस पर किसी भी तरह की कोई पाबंदी या रोक नहीं है। अगर आपने पैसा गलत तरीके से नहीं कमाया है तो आपको डरने की कोई जरुरत नही है। लेकिन शर्त यह है कि जो भी कैश आपके पास मौजूद हो, वह कहां से आया है और उसका क्या सोर्स है। इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इनकम टैक्स के नियम के मुताबिक, अगर आपके पास घर में जमा पैसे का वैलिड सोर्स है तो उसके डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे।

अगर आपके पास बड़ी मात्रा में कैश मौजूद है, तो फिर उस पर टैक्स का पूर्ण भुगतान होना चाहिए। इसके साथ आपके पास टैक्स भुगतान से जुड़े सभी दस्तावेज होने चाहिए। अगर आप घर में रखे कैश का सही हिसाब नहीं दे पाते हैं तो जांच एजेंसी आपके ऊपर भारी जुर्माना लगा सकती है। आयकर विभाग ने घर में कैश रखने की कोई लिमिट नहीं तय की है। आप जितना चाहें उतना कैश घर में रख सकते हैं और इसका लेनदेन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक गड़बड़ी आप पर भारी पड़ सकती है। इसके लिए आयकर विभाग की ओर से गिरफ्तारी भी हो सकती है और भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

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Rules for keeping cash at home: सरकारी एजेंसियां आयकर विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड या CBDT और प्रवर्तन निदेशायल ED ये एजेंसियां ऐसे लोगों पर नजर रखती है जिनके पास काला धन जमा है। अगर ऐसे में व्यक्ति के पास जमा कैश का लेखा-जोखा ITR में सही तरह से किया गया हो तो वह कैश जब्त नहीं किया जा सकता।

 

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