नयी दिल्ली, 22 अगस्त (भाषा) जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण ने भारती एयरटेल को निर्देश दिया है कि वह दूरसंचार विभाग को लाइसेंस शुल्क और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क पर 194 करोड़ रुपये का जीएसटी भुगतान करे।
यह मामला दूरसंचार विभाग द्वारा जारी जीएसटी मांग नोटिस के आधार पर लाइसेंस शुल्क (एलएफ) और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क (एसयूसी) पर उलट शुल्क व्यवस्था के तहत माल एवं सेवा कर (जीएसटी) विभाग द्वारा 604.66 करोड़ रुपये के जीएसटी कर की मांग से जुड़ा है।
कंपनी ने इस आदेश के खिलाफ केंद्रीय जीएसटी अपीलीय प्राधिकरण, दिल्ली के समक्ष अपील दायर की थी।
एयरटेल ने बृहस्पतिवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा, “कंपनी द्वारा अपीलीय आयुक्त, दिल्ली के समक्ष दायर अपील पर अपीलीय प्राधिकरण ने आदेश पारित कर उक्त कर मांग को घटाकर 194 करोड़ रुपये कर दिया है।”
कंपनी ने कहा कि उसे यह आदेश 21 अगस्त को मिला तथा वह अपील आदेश के प्रभाव का आकलन कर रही है तथा इस पर उचित कार्रवाई करेगी।
भाषा अनुराग रमण प्रेम
प्रेम
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