नयी दिल्ली, तीन जनवरी (भाषा) सरकार ने बहुप्रतीक्षित डिजिटल व्यक्तिगत डाटा सुरक्षा नियमों का मसौदा जारी किया है। इसमें उल्लंघन के लिए किसी दंडात्मक कार्रवाई का उल्लेख नहीं है।
सार्वजनिक परामर्श के लिए नियमों के मसौदे को प्रकाशित किया गया है। मसौदा नियमों को अंतिम रूप देने के लिए 18 फरवरी के बाद विचार किया जाएगा।
मसौदा अधिसूचना में कहा गया, ”डिजिटल व्यक्तिगत डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (2023 का 22) की धारा 40 की उप-धाराओं (1) और (2) की शक्तियों का उपयोग करते हुए केंद्र सरकार द्वारा अधिनियम के लागू होने की तिथि को या उसके बाद बनाए जाने वाले प्रस्तावित नियमों का मसौदा प्रकाशित किया जाता है।”
मसौदा नियमों में डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम, 2023 के तहत व्यक्तियों की सहमति लेने, डाटा प्रसंस्करण निकायों और अधिकारियों के कामकाज से संबंधित प्रावधान तय किए गए हैं।
अधिसूचना में कहा गया, ”उक्त मसौदा नियमों पर 18 फरवरी, 2025 के बाद विचार किया जाएगा।”
मसौदा नियमों में डीपीडीपी अधिनियम, 2023 के तहत स्वीकृत दंड का उल्लेख नहीं किया गया है।
भाषा पाण्डेय रमण
रमण
(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)