विदेशी एयरलाइंस कंपनियों को सेवाओं के आयात पर कर छूट देने का फैसला |

विदेशी एयरलाइंस कंपनियों को सेवाओं के आयात पर कर छूट देने का फैसला

विदेशी एयरलाइंस कंपनियों को सेवाओं के आयात पर कर छूट देने का फैसला

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Modified Date: September 9, 2024 / 10:00 PM IST
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Published Date: September 9, 2024 10:00 pm IST

(तस्वीर के साथ)

नयी दिल्ली, नौ सितंबर (भाषा) जीएसटी परिषद ने विदेशी विमानन कंपनियों की तरफ से सेवाओं के आयात पर कर छूट देने और पिछली अवधि का नियमन ‘जहां है जैसा है’ के आधार पर करने का सोमवार को फैसला किया।

माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से संबंधित मामलों में शीर्ष निकाय जीएसटी परिषद की यहां 54वीं बैठक हुई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बैठक की अध्यक्षता की।

राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ​​ने बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा, ‘‘विदेशी एयरलाइन का संचालन करने वाली कंपनियों द्वारा आयातित सेवाओं को कर से छूट देने का फैसला किया गया।’’

इसके साथ ही उन्होंने कहा कि परिषद ने इस फैसले से पहले की अवधि को ‘जहां है जैसा है’ के आधार पर नियमित करने की भी सिफारिश की।

जीएसटी परिषद की इस बैठक में विदेशी एयरलाइंस कंपनियों को भेजे गए कर नोटिस पर भी चर्चा की गई। ये नोटिस इन कंपनियों की भारतीय शाखाओं द्वारा अपने मुख्यालय से आयातित सेवाओं पर कर न चुकाने से संबंधित थे।

जीएसटी की जांच इकाई डीजीजीआई ने ब्रिटिश एयरवेज, लुफ्थांसा और एमिरेट्स जैसी 10 विदेशी एयरलाइंस को 10,000 करोड़ रुपये का कर नहीं चुकाने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय

 

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