Petrol Pump Kaise Khole in Hindi

Petrol Pump Kaise Khole in Hindi: पेट्रोल पंप खोलने के नियमों में हुआ बदलाव, इस नियम को खत्म किए जाने के बाद पंप मालिक बनने रास्ता हुआ आसान

Petrol Pump Kaise Khole in Hindi: पेट्रोल पंप खोलने के नियमों में हुआ बदलाव, इस नियम को खत्म किए जाने के बाद पंप मालिक बनने रास्ता हुआ आसान

Edited By :   Modified Date:  October 15, 2024 / 01:31 PM IST, Published Date : October 15, 2024/1:31 pm IST

लखनऊ: Petrol Pump Kaise Khole in Hindi पेट्रोल पंप का कारोबार ऐसा है कि जिसने इसकी शुरुआत कर ली माना जाता है कि उसकी 7 पिढ़ी तर गई। यानि 7 पिढ़ी तक उसके पैसों की दिक्कत नहीं होती। मोटी कमाई की उम्मीद में हर कारोबारी का पेट्रोल पंप खोलने का सपना होता है। हालांकि पेट्रोल पंप खोलने के लिए पेट्रोलियम मंत्रालय के नियमों का पालन करना होता है। लेकिन इस बीच खबर आ रही है कि पेट्रोल पंप खोलने के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद पेट्रोल पंप के बिजनेस की शुरुआत करने की चाह रखने वालों का सपना पूरा हो सकता है।

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Petrol Pump Kaise Khole in Hindi दरअसल उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पेट्रोल पंप खोलने के नियमों में बदलाव किया है, जिसके तहत अब वाहनों के आने जाने के लिए 30 फीट का रास्ता देना अनिवार्य नहीं होगा। हालांकि सरकार ने ये फैसला ऐसे पेट्रोल पंप के लिए लिया है जो 400 वर्गमीटर के भूखंड पर बनाए जाते हैं। सरकार के इस फैसले के बाद पेट्रोल पंप खोलने का सपना देखने वालों की उम्मीद को नई उड़ान मिली है।

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शासन की ओर से जारएी आदेश के अनुसार अब अगर 20 मीटर गुणा 20 मीटर क्षेत्रफल का भूखंड है तो पेट्रोल पंप संचालित हो सकता है। पहले पेट्रोल पंप के लिए 500 वर्ग मीटर (30 मीटर गुणा 17 मीटर) से अधिक क्षेत्रफल का भूखंड होने की अनिवार्यता थी। उपविधि को संशोधित करते हुए पेट्रोल फिलिंग स्टेशन के अंदर जाने व निकलने के मानक में भी अब बदलाव किया गया है। पहले जहां न्यूनतम नौ मीटर चौड़ाई की शर्त थी वहीं अब 7.5 मीटर चौड़ाई रखी जा सकेगी। इसी तरह बफर स्ट्रिप की लंबाई अब न्यूनत 12 मीटर के बजाय पांच मीटर रखी जा सकेगी। चौड़ाई पहले की तरह तीन मीटर ही रखनी होगी।

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गौरतलब है कि पेट्रोल पंप के लिए लोक निर्माण विभाग ने इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार मानक तय करते हुए शासनादेश जारी कर रखा है। उस शासनादेश में 400 वर्गमीटर का क्षेत्रफल ही पेट्रोल पंप के लिए तय किया गया था लेकिन उपविधि में संशोधन न होने से दिक्कत हो रही थी।

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