सरकार ने नैबफिड को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया |

सरकार ने नैबफिड को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया

सरकार ने नैबफिड को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया

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Modified Date: September 12, 2024 / 06:49 PM IST
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Published Date: September 12, 2024 6:49 pm IST

नयी दिल्ली, 12 सितंबर (भाषा) सरकार ने कंपनी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण एवं विकास बैंक (नैबफिड) को सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के रूप में अधिसूचित किया है।

इससे सरकार को देश के बुनियादी ढांचे के वित्तीय ढांचे को मजबूत करने में मदद मिलेगी। गत 10 सितंबर को जारी एक अधिसूचना में कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय ने कहा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से नैबफिड को ‘‘सार्वजनिक वित्तीय संस्थान’’ के रूप में अधिसूचित करती है।

इस कदम से बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को वित्तपोषित करने की बैंक की क्षमता बढ़ेगी, जिससे देश के बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा मिलेगा।

नैबफिड, एक विशेष विकास वित्त संस्थान (डीएफआई) की स्थापना वर्ष 2021 में एक अधिनियम (नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एक्ट, 2021) द्वारा की गई थी।

बैंक की स्थापना बुनियादी ढांचे के विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त में अंतराल को दूर करने, भारत में बॉन्ड और डेरिवेटिव बाजारों के विकास को मजबूत करने और देश की अर्थव्यवस्था को स्थायी रूप से बढ़ावा देने के आवश्यक उद्देश्यों के साथ की गई थी।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)