सरकार ने गैर-घरेलू फर्नीचर में अग्निरोधी कपड़ों के उपयोग को अनिवार्य किया |

सरकार ने गैर-घरेलू फर्नीचर में अग्निरोधी कपड़ों के उपयोग को अनिवार्य किया

सरकार ने गैर-घरेलू फर्नीचर में अग्निरोधी कपड़ों के उपयोग को अनिवार्य किया

:   Modified Date:  September 13, 2024 / 07:06 PM IST, Published Date : September 13, 2024/7:06 pm IST

नयी दिल्ली, 13 सितंबर (भाषा) सरकार ने दफ्तरों, मॉल, हवाईअड्डों जैसी जगहों पर उपयोग होने वाले फर्नीचर के लिए अग्निरोधी कपड़ों के उपयोग को अनिवार्य कर दिया है। इस कदम से आग लगने की घटनाओं को रोकने और सार्वजनिक सुरक्षा में सुधार होने की उम्मीद है।

गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यूसीओ) के तहत अब सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग किए जाने वाले सभी फर्नीचर के लिए भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानदंडों का पालन करना होगा।

क्यूसीओ सार्वजनिक क्षेत्रों जैसे कार्यालयों, मॉल, हवाई अड्डों, रेस्तरां, भूमिगत शॉपिंग परिसरों, संग्रहालयों, अस्पतालों, पूजा स्थलों और शैक्षणिक संस्थानों में उपयोग किए जाने वाले फर्नीचर पर लागू होगा।

यह आदेश सार्वजनिक उपयोग वाले फर्नीचर की गद्दियां, उनके ऊपर लपेटे जाने वाले कपड़ों और अन्य सामग्रियों पर लागू हैं।

ये नियम अक्टूबर से प्रभावी होने थे, हालांकि उद्योग के अनुरोध पर 31 मार्च, 2025 तक उन्हें छूट दी गई है।

कपड़ा मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि यह निर्णायक कार्रवाई सार्वजनिक स्थानों में अग्नि सुरक्षा को बढ़ाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)