नई दिल्ली। रक्षा मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि उसने सशस्त्र सेना के उन जवानों को भी पेंशन की अनुमति दे दी है, जिन्होंने 10 साल से कम सेवा दी है। दरअसल आमतौर पर 10 साल से कम सेवा देने वाले पेंशन के लिए पात्र नहीं होते।
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मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि सरकार अब तक 10 साल की सेवा पूरी करने वाले जवानों को पेंशन का लाभ देती रही है, जो किसी कारण से आगे सैन्य सेवा के लिए अमान्य करार दिए जा चुके थे।
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मंत्रालय की ओर से कहा गया कि सरकार ने सशस्त्र सेना में दस साल से कम सेवा देने वाले उन जवानों को पेंशन देने का फैसला किया है, जिन्हें जख्मी होने या मानसिक कमजोरी के कारण उनकी सेवा आगे नहीं बढ़ाई गई हो या अमान्य किए गए हों।
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रक्षामंत्री ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस फैसले का लाभ उन सभी जवानों को मिलेगा, जो 4 जनवरी, 2019 या उसके बाद सेवा में थे।