जयपुर, 23 सितंबर । राजस्थान सरकार ने दीर्घकालिक कृषि ऋण लेने वाले काश्तकारों के लिए पांच प्रतिशत ब्याज अनुदान की योजना लागू की है। इसके अमल में आने पर सही समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को पांच प्रतिशत की ब्याज दर पर ऋण मिल पाएगा।
सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यह योजना 31 मार्च 2022 तक लागू रहेगी। आंजना ने बताया कि योजना सहकारी भूमि विकास बैंकों से दीर्घ कालीन अवधि के लिए लेने वाले ऋणों पर लागू होगी।
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उन्होंने बताया कि यह ब्याज दर किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर से सबसे कम है। उन्होंने बताया कि किसानों को कृषि कार्यों के लिए ऋण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, लेकिन ब्याज दर अधिक होने के कारण किसान को ब्याज चुकाने में परेशानी का सामना करना पड़ता था और कृषि कार्यों में रुकावट भी पैदा होती थी।
एक बयान के अनुसार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किसानों के हित में फैसला लेते हुए इसे 1 अप्रैल, 2021 से लागू किया गया है। एक अप्रैल, 2021 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि में ऋण लेने वाले सभी किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।
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उन्होंने बताया कि दीर्घकालीन कृषि ऋण 10 प्रतिशत की ब्याज दर पर देय होता है तथा समय पर ऋण चुकता करने वाले कृषकों को 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान देकर उन्हें राहत प्रदान की गई है।