नयी दिल्ली, चार अक्टूबर (भाषा) सूचीबद्ध कंपनियों को वार्षिक आम बैठकों (एजीएम) के लिए शेयरधारकों को वित्तीय विवरणों की मुद्रित प्रतियां भेजने से दी गई छूट को 30 सितंबर, 2025 तक बढ़ा दिया गया है।
बाजार नियामक सेबी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। पहले यह छूट सितंबर 2024 तक थी।
इससे पहले कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) ने 19 सितंबर, 2024 को एक परिपत्र जारी कर 30 सितंबर, 2025 तक आयोजित एजीएम के लिए शेयरधारकों को वित्तीय विवरणों (बोर्ड की रिपोर्ट, लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट या अन्य दस्तावेज) की मुद्रित प्रतियां भेजने से छूट दी थी।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को छूट बढ़ाने के लिए अनुरोध मिले थे।
सेबी ने हालांकि कहा कि सूचीबद्ध संस्थाओं को उन शेयरधारकों को पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट की मुद्रित प्रति भेजनी होगी, जो ऐसा करने के लिए अनुरोध करेंगे।
भाषा पाण्डेय रमण
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