नयी दिल्ली, 22 जनवरी (भाषा) आयकर विभाग ने क्रूज जहाजों के प्रवासी संचालकों के लिए अनुमानित कराधान व्यवस्था लागू होने की शर्तें निर्धारित करने के लिए आयकर नियमों में संशोधन किया है।
सरकार ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के क्रम में जुलाई में पेश पिछले बजट में क्रूज जहाजों के संचालन में लगे अनिवासी भारतीयों के लिए एक अनुमानित कराधान व्यवस्था पेश की थी।
इसके अलावा भारत में ऐसे जहाजों का संचालन करने वाली कंपनी से पट्टे पर लिए गए जहाजों के किराये से हुई आय पर किसी विदेशी कंपनी को छूट भी दी गई है।
आयकर नियम, 1962 में इस आशय के संशोधनों को मंगलवार को अधिसूचित किया गया है।
इसके अनुसार, इस अनुमानित कराधान व्यवस्था का लागू होना कुछ शर्तों के अधीन है। क्रूज जहाजों के संचालन में लगे प्रवासी व्यक्ति को 200 से अधिक यात्रियों की वहन क्षमता या 75 मीटर या उससे अधिक लंबाई वाले यात्री जहाज को छुट्टियों एवं मनोरंजन के लिए चलाना चाहिए और यात्रियों के लिए उचित भोजन एवं केबिन की सुविधा भी होनी चाहिए।
शर्तों के मुताबिक, प्रवासी व्यक्ति ऐसे जहाज को भारत के कम-से-कम दो समुद्री बंदरगाहों पर मुख्य रूप से यात्रियों को ले जाने के लिए संचालित करे।
भाषा प्रेम प्रेम रमण
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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)