EPFO Rule Change: PF खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, इन कामों के लिए दिखाने होंगे ये-ये दस्तावेज, EPFO ने जारी की गाइडलाइन

PF खाताधारकों के लिए जरूरी खबर, इन कामों के लिए दिखाने हो ये-ये दस्तावेज, EPFO Changed The Rules to Correct Mistakes in PF Account

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  • Publish Date - August 3, 2024 / 02:33 PM IST,
    Updated On - August 3, 2024 / 02:40 PM IST

नई दिल्लीः EPFO Changed The Rules to Correct Mistakes अगर आप भी एक पीएफ अकाउंट होल्‍डर्स हैं तो यह खबर आपके लिए ही है। दरअसल, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने PF अकाउंट को लेकर पहले से चल रहे नियमों में बदलाव कर दिया है। अब आपको पीएफ अकाउंट्स में उनके विवरण को सही करने, अपडेट करने के लिए दस्‍तावेज देने होंगे। साथ ही डिक्‍लेयरेशन देकर आवेदन कर सकते हैं। संगठन ने दावा किया है कि इससे गड़बड़ी या धोखाधड़ी पर तो लगाम लगेगी ही लगेगी। साथ ही साथ खाताधारकों के लिए नए अपडेट्स के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा।

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EPFO Changed The Rules to Correct Mistakes संगठन की ओर से जारी गाइडलाइन के मुताबिक सदस्‍यों के प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए एसओपी वर्जन 3।0 की मंजूरी दे दी गई है। अब इस नए नियम के बाद UAN प्रोफाइल में अपडेट या सुधार के लिए दस्‍तावेज देने होंगे। साथ ही डिक्‍लेयरेशन देकर आवेदन कर सकते हैं। ईपीएफओ ने अपने गाइडलाइन में कहा कि अक्‍सर देखा जाता है कि कई तरह की गलतियां होती हैं, जिसे सुधारने के लिए लोगों को बड़ी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। यह परेशानी डेटा अपडेट नहीं होने के कारण होता है। ऐसे में ये गाइडलाइन पेश की गई है।

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दो कैटेगरी में होंगे बदलाव

नए गाइडलाइन के मुताबिक, नए निर्देश के तहत ईपीएफओ ने प्रोफाइल में होने वाले बदलावों को मेजर और माइनर श्रेणियों में बांटा है। माइनर बदलावों को संयुक्त घोषणा रिक्वेस्ट के साथ कम से कम दो जरूरी दस्तावेज पेश करने होंगे। वहीं बड़े यानी मेजर सुधार के लिए कम से कम तीन आवश्यक दस्तावेज सबमिट करने होंगे। इसमें फील्ड कार्यालयों को सदस्यों की प्रोफाइल को अपडेट करने में ज्यादा सावधानी बरतने को कहा गया है, ताकि किसी भी तरह की गड़बड़ी या धोखाधड़ी ना हो सके। दूसरी ओर, बड़े बदलावों के लिए कम से कम तीन जरूरी दस्तावेज देने होंगे। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आधार से जुड़े बदलावों के मामले में, आधार कार्ड या एक्टिव मोबाइल नंबर से जुड़ा ई-आधार कार्ड सहायक दस्तावेज के तौर पर काफी होगा।

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