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नई दिल्ली : Income Tax Saving Rule: टैक्स सेविंग का सीजन शुरू हो गया है। ज्यादा कमाई करने वाले लोग अब टैक्स बचाने के तरीके ढूंढने में लग चुके हैं। केंद्र सरकार की तरफ से नई टैक्स रिजीम के तहत 7 लाख रुपए तक की कमाई पर टैक्स छूट दी है। वहीं 5 लाख रुपए सालाना इनकम पर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत छूट दी गई है। अगर आपकी सालाना कमाई इन दोनों लिमिट से ज्यादा है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा।
Income Tax Saving Rule: बता दें कि, ज्यादा कमाई करने वाले लोगों को टैक्स स्लैब के अनुसार टैक्स देना होता है। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आयकर नियम कहता है कि सालाना 2.5 लाख तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 2.5-5 लाख रुपए की आमदनी पर 5% टैक्स का प्रावधान है। जबकि 5-10 लाख रुपए की सालाना आय पर 20% टैक्स वसूला जाता है। वहीं 10 लाख और उससे अधिक की सालाना कमाई पर 30% टैक्स स्लैब है।
इस हिसाब से अगर आपकी सालाना इनकम 10 लाख रुपए है तो आपको 30% टैक्स भरना होगा, लेकिन अगर आप चाहें तो आपको एक रुपए भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इतना ही नहीं अगर आपकी सैलरी 10.50 लाख रुपए है तो भी आप निवेश और छूट का लाभ उठाकर टैक्स की पूरी रकम बचा सकते हैं।
Income Tax Saving Rule: 1. स्टैंडर्ड डिडक्शन के तौर पर 50 हजार रुपए तक की छूट मिलती है. ऐसे में अब 10 लाख रुपए पर टैक्स लगेगा।
2. PPF, EPF, ELSS, NSC जैसी स्कीम में निवेश करके आयकर की धारा 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की टैक्स सेविंग कर सकते हैं। अब 10 लाख में से 1.5 लाख रुपए घटा दें तो 8.5 लाख रुपए टैक्स के तहत आएगी।
3. इसी तरह आप अलग से नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में सालाना 50,000 रुपए तक निवेश करते हैं, तो सेक्शन 80CCD (1B) के तहत आपको एक्स्ट्रा 50 हजार रुपए Income Tax बचाने में मदद मिलती है। अब 50 हजार रुपए और घटा दें तो 8 लाख रुपए टैक्स के दायरे में आएगी।
4. अगर होम लोन भी लिया है तो इसके ब्याज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 24B के तहत 2 लाख रुपए तक की टैक्स सेविंग की जा सकती है। 8 लाख रुपए में से 2 लाख और घटा दें तो कुल टैक्स इनकम का दायरा 6 लाख रुपए हो जाएगा।
5. इनकम टैक्स के सेक्शन 80D के तहत मेडिकल पॉलिसी लेकर आप 25 हजार रुपए तक टैक्स बचा सकते हैं। इस हेल्थ इंश्योरेंस में आपका, आपकी पत्नी और बच्चों का नाम होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके माता-पिता के नाम पर हेल्थ इंश्योरेंस खरीदकर 50,000 रुपए तक का एक्स्ट्रा छूट पा सकते हैं। ऐसे में से 6 लाख में से 75 हजार माइनेस करें तो 5.25 लाख पर कुल टैक्स देनदारी होगी।
6. अगर आप किसी संस्था को डोनेशन देते हैं तो टैक्स में 25 हजार रुपए तक का लाभ ले सकते हैं। इनकम टैक्स के सेक्शन 80G के तहत दान के रूप में दी गई रकम पर 25000 रुपये तक टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। 25 हजार घटाते ही अब आपकी आय 5 लाख के टैक्स स्लैब में आ जाएगा। आयकर नियम के अनुसार 5 लाख तक की आय पर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत कोई टैक्स नहीं देना होगा।