नयी दिल्ली, 27 जून (भाषा) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि विदेशी कंपनियों द्वारा अपनी भारतीय अनुषंगी कंपनी के कर्मचारियों को प्रचलित बाजार मूल्य पर दिए गए कर्मचारी शेयर विकल्प (ईएसओपी) पर जीएसटी नहीं लगेगा।
हालांकि, किसी विदेशी कंपनी द्वारा अपने भारत स्थित अनुषंगी कंपनी के कर्मचारी को प्रदान किया गया कर्मचारी शेयर विकल्प (ईएसओपी)/कर्मचारी शेयर खरीद योजना (ईएसपीपी)/प्रतिबंधित शेयर इकाई (आरएसयू) तब जीएसटी के दायरे में आ जाएगा जब विदेशी होल्डिंग कंपनी द्वारा घरेलू इकाई से प्रतिभूतियों/शेयरों की लागत के अलावा अतिरिक्त राशि ली जाती है।
यह स्पष्टीकरण 22 जून को जीएसटी परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) द्वारा जारी 16 परिपत्रों का हिस्सा है।
कुछ भारतीय कंपनियां अपने कर्मचारियों को रोजगार अनुबंध की शर्तों के अनुसार पारिश्रमिक पैकेज के हिस्से के रूप में अपनी विदेशी होल्डिंग कंपनी की प्रतिभूतियों/शेयरों के आवंटन का विकल्प प्रदान करती हैं।
ऐसे मामलों में, भारतीय अनुषंगी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा विकल्प का प्रयोग करने पर विदेशी होल्डिंग कंपनी की प्रतिभूतियां उसके द्वारा सीधे कर्मचारी को आवंटित की जाती हैं। ऐसी प्रतिभूतियों की लागत आमतौर पर अनुषंगी कंपनी द्वारा होल्डिंग कंपनी को प्रतिपूर्ति की जाती है।
माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत इस तरह के लेनदेन की कर लगाने के बारे में उठाए गए संदेह को स्पष्ट करते हुए सीबीआईसी ने कहा कि ऐसी प्रतिभूतियों की प्रतिपूर्ति आमतौर पर एक घरेलू अनुषंगी कंपनी द्वारा किसी विदेशी होल्डिंग कंपनी को लागत-से-लागत के आधार पर की जाती है, जो प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य के बराबर होती है, जिसमें कोई अतिरिक्त शुल्क या कमीशन नहीं होता है।
भाषा अनुराग अजय
अजय
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