गैर-पंजीकृत एम2एम सेवा प्रदाताओं को 30 सितंबर तक पंजीकरण कराने का निर्देश |

गैर-पंजीकृत एम2एम सेवा प्रदाताओं को 30 सितंबर तक पंजीकरण कराने का निर्देश

गैर-पंजीकृत एम2एम सेवा प्रदाताओं को 30 सितंबर तक पंजीकरण कराने का निर्देश

:   Modified Date:  September 3, 2024 / 09:49 PM IST, Published Date : September 3, 2024/9:49 pm IST

नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) दूरसंचार विभाग ने मशीन-से-मशीन (एम2एम) सेवाएं देने वाली गैर-पंजीकृत कंपनियों को इस महीने के अंत तक पंजीकरण कराने के लिए कहा है। ऐसा न करने पर उनकी सेवाएं रोकी की जा सकती हैं।

देशभर में 30 जून तक करीब 5.2 करोड़ एम2एम सेल्युलर मोबाइल कनेक्शन मौजूद थे।

एम2एम सेवाओं में स्मार्ट टीवी और अन्य घरेलू उपकरण, डिजिटल मीटर और फास्टैग जैसे उपकरण आते हैं जिन्हें सिम, वाईफाई के जरिये ब्रॉडबैंड या वायरलेस सेवाओं से जोड़ा जा सकता है।

मंगलवार को जारी एक आधिकारिक बयान के मुताबिक, दूरसंचार विभाग ने सभी गैर-पंजीकृत एम2एम सेवा प्रदाताओं और एम2एम सेवाओं के लिए डब्ल्यूपीएएन/ डब्ल्यूएलएएन संपर्क प्रदाताओं को 30 सितंबर, 2024 तक तत्काल पंजीकरण करा लेने को कहा है।

विभाग ने कहा है कि निर्धारित तारीख तक पंजीकरण नहीं कराने वाले सेवा प्रदाताओं की एम2एम सेवाएं बाधित की जा सकती हैं।

बयान के मुताबिक, ‘‘अनुपालन न करने पर अधिकृत लाइसेंसधारकों से मिले दूरसंचार संसाधनों को वापस लिया जा सकता है या कनेक्शन काटा जा सकता है।’’

इस खंड में भारती एयरटेल की 2.82 करोड़ कनेक्शन के साथ 53.86 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी है। इसके बाद वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, रिलायंस जियो और बीएसएनएल का स्थान है जिनकी बाजार हिस्सेदारी क्रमशः 27.77, 12.80 और 5.58 प्रतिशत है।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)