डीजीएफटी ने अग्रिम मंजूरी के तहत आयातित अखरोट के लिए निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ाई |

डीजीएफटी ने अग्रिम मंजूरी के तहत आयातित अखरोट के लिए निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ाई

डीजीएफटी ने अग्रिम मंजूरी के तहत आयातित अखरोट के लिए निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ाई

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Modified Date: March 27, 2025 / 08:17 PM IST
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Published Date: March 27, 2025 8:17 pm IST

नयी दिल्ली, 27 मार्च (भाषा) विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने बृहस्पतिवार को अग्रिम मंजूरी योजना के तहत आयातित अखरोट के लिए निर्यात दायित्व की अवधि बढ़ा दी। इसे अधिकांश अन्य उत्पादों पर लागू मानक 18 महीने की समयसीमा के अनुरूप कर दिया गया है।

इससे पहले, इस योजना के तहत छिलके वाले अखरोट के आयातकों को 180 दिन के भीतर प्रसंस्कृत (छिलका रहित) उत्पाद को फिर से निर्यात करना आवश्यक था।

यह छोटी समयसीमा, चाय और कच्ची चीनी (180 दिन), और सोने (120 दिन) जैसी चुनिंदा वस्तुओं के लिए विशिष्ट है, जहां तेजी से बदलाव जरूरी है।

हालांकि, 27 मार्च को जारी डीजीएफटी की सार्वजनिक सूचना अखरोट के लिए इस बाधा को हटाती है।

इस बदलाव के साथ, व्यापारी 18 महीने के भीतर छिलके वाले अखरोट का आयात और छिलके वाले अखरोट का निर्यात कर सकते हैं, जिससे अखरोट अग्रिम मंजूरी के तहत व्यापक निर्यात दायित्व मानदंडों के अनुरूप हो जाएगा।

भारत ने वर्ष 2024 में 1.6 अरब डॉलर मूल्य के अखरोट का आयात किया। कुल अखरोट आयात में अमेरिका का हिस्सा 66.8 प्रतिशत या लगभग 1.07 अरब डॉलर का था।

भाषा राजेश राजेश अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)