डीजीसीए ने अकासा एयर को मालढुलाई की खामियों पर निर्देश जारी किए |

डीजीसीए ने अकासा एयर को मालढुलाई की खामियों पर निर्देश जारी किए

डीजीसीए ने अकासा एयर को मालढुलाई की खामियों पर निर्देश जारी किए

Edited By :  
Modified Date: January 14, 2025 / 08:00 PM IST
,
Published Date: January 14, 2025 8:00 pm IST

मुंबई, 14 जनवरी (भाषा) विमानन क्षेत्र के नियामक डीजीसीए ने अकासा एयर को अपनी सभी मालढुलाई इकाइयों का आंतरिक ऑडिट करने का निर्देश देने के साथ उसे खतरनाक सामान की साज-संभाल में अधिक सतर्कता बरतने को भी कहा है। सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

दो साल से भी कम पुरानी एयरलाइन को डीजीसीए की तरफ से जारी यह नई चेतावनी है। हाल के हफ्तों में एयरलाइन को विभिन्न खामियों के लिए डीजीसीए की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।

सूत्रों ने पीटीआई-भाषा से कहा कि 12 दिसंबर को अहमदाबाद में अकासा एयर की मालढुलाई इकाई के निरीक्षण के दौरान लिथियम बैटरी के प्रबंधन में गड़बड़ियां मिलने के बाद डीजीसीए ने अकासा एयर को चेतावनी पत्र जारी किया है।

सूत्रों के मुताबिक, नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) को निरीक्षण के दौरान एयरलाइन के स्तर पर ’महत्वपूर्ण गैर-अनुपालन’ का पता चला, जिसमें बैटरी की शक्ति की जांच या सत्यापन किए बिना लिथियम बैटरी वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को स्वीकार करना शामिल है।

सूत्रों ने कहा कि एयरलाइन को यात्री विमानों में ले जाने के लिए स्वीकार्य सीमा से अधिक वजन वाली लिथियम बैटरी की खेप स्वीकार करते हुए पाया गया।

डीजीसीए के नौ जनवरी को जारी चेतावनी पत्र पर अकासा एयर की ओर से तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई।

सूत्रों ने कहा कि खामियों को चिन्हित किए जाने के बाद एयरलाइन ने सुधारात्मक कदम उठाए, कार्गो एजेंटों और कर्मचारियों को परिपत्र जारी करने के साथ-साथ कार्गो स्वीकृति कर्मचारियों को चेतावनी पत्र जारी किए।

सूत्रों ने कहा कि सुधारात्मक कार्रवाइयों और गैर-अनुपालन की गंभीरता को देखते हुए, डीजीसीए ने अकासा एयर को हवाई मार्ग से खतरनाक सामानों की ढुलाई के लिए अनुपालन के संबंध में अधिक सतर्क रहने और भविष्य में उल्लंघन न होने को सुनिश्चित करने की चेतावनी दी है।

सूत्रों ने कहा कि नियामक ने अकासा एयर को चेतावनी पत्र प्राप्त करने के 30 दिन के भीतर अनुपालन के संबंध में अपनी सभी कार्गो स्वीकृति और प्रबंधन इकाइयों का आंतरिक ऑडिट करने को कहा है।

डीजीसीए मानदंडों के तहत, कुछ वस्तुओं को खतरनाक सामान के रूप में वर्गीकृत किया जाता है और उनकी सुरक्षित ढुलाई सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त अनुपालन जरूरी होता है।

भाषा प्रेम अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers