दिल्ली की अदालत ने 'शक्ति भोग' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल से रोका |

दिल्ली की अदालत ने ‘शक्ति भोग’ ट्रेडमार्क के इस्तेमाल से रोका

दिल्ली की अदालत ने 'शक्ति भोग' ट्रेडमार्क के इस्तेमाल से रोका

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Modified Date: January 21, 2025 / 10:22 PM IST
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Published Date: January 21, 2025 10:22 pm IST

नयी दिल्ली, 21 जनवरी (भाषा) दिल्ली की एक अदालत ने एक खाद्य सामान बनाने वाली कंपनी को ट्रेडमार्क ’10X शक्ति’ का इस्तेमाल करने से रोक दिया है। अदालत ने कहा कि इसके उपयोग से ‘शक्ति भोग’ ब्रांड के मालिक को अपूरणीय क्षति हो सकती है।

जिला न्यायाधीश (वाणिज्यिक) उम्मेद सिंह ग्रेवाल ने जीआरएम फूड क्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को अपने गेहूं के आटे के पैकेट पर ’10X शक्ति’ निशान का उपयोग करने से रोकने के लिए दायर अर्जी पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया।

‘शक्ति भोग’ ब्रांड के तहत गेहूं के आटे की बिक्री करने वाली कुमार फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपनी याचिका में कहा था कि उसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन और अनधिकृत उपयोग किया गया है।

अदालत ने 18 जनवरी के अपने आदेश में कहा, ‘संलग्न दस्तावेज निस्संदेह यह दर्शाते हैं कि वादी (कुमार फूड) के पूर्ववर्ती के पास शक्ति भोग ट्रेडमार्क का स्वामित्व था लेकिन उसे 2017 में वादी को सौंप दिया गया था।’

कुमार फूड्स का पूर्ववर्ती शक्ति भोग फूड्स लिमिटेड था।

अदालत ने कहा कि आटे के पैकेट पर ‘शक्ति’ का उल्लेख बड़े अक्षरों में किया गया जबकि 10X का उल्लेख छोटे अक्षरों में किया गया था। ऐसे में जीआरएम फूड का पैकेट पर ‘शक्ति’ शब्द के उपयोग से ग्राहकों के मन में संदेह पैदा हो सकता है।

अदालत ने कहा कि कुमार फूड्स के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला बनता है और उसकी याचिका स्वीकार नहीं किए जाने पर उसे धन की अपूरणीय क्षति हो सकती है।

इसके साथ ही अदालत ने प्रतिवादी और उसके प्रतिनिधियों को अगली तारीख तक गेहूं के आटे वाली पैकेजिंग पर ट्रेडमार्क ’10X शक्ति’ या इसके संस्करण का इस्तेमाल करने से रोक दिया।

भाषा प्रेम प्रेम रमण

रमण

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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