उपभोक्ता संरक्षण नियामक ने कई ‘क्विक कॉमर्स’ कंपनियों को नोटिस भेजा |

उपभोक्ता संरक्षण नियामक ने कई ‘क्विक कॉमर्स’ कंपनियों को नोटिस भेजा

उपभोक्ता संरक्षण नियामक ने कई ‘क्विक कॉमर्स’ कंपनियों को नोटिस भेजा

:   Modified Date:  October 22, 2024 / 09:48 PM IST, Published Date : October 22, 2024/9:48 pm IST

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) उपभोक्ता संरक्षण नियामक सीसीपीए ने उत्पादों के बारे में अनिवार्य खुलासा शर्तों का पालन करने में नाकाम रहने पर कुछ त्वरित आपूर्ति (क्विक कॉमर्स) कंपनियों को नोटिस जारी किए हैं। एक शीर्ष अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की मुख्य आयुक्त निधि खरे ने पीटीआई-भाषा से कहा कि इन कंपनियों को नोटिस का जवाब देने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। हालांकि उन्होंने इन कंपनियों के नाम बताने से इनकार कर दिया।

खरे ने कहा कि कानूनी माप विज्ञान अधिनियम के तहत डिब्बाबंद उत्पादों के बारे में अनिवार्य रूप से बताई जाने वाली सूचनाओं से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन पर ‘तीन-चार’ क्विक कॉमर्स कंपनियों को नोटिस जारी किए गए हैं।

इस कानून के तहत ऑनलाइन और ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं को डिब्बाबंद उत्पाद पर अधिकतम खुदरा मूल्य, उसकी मियाद अवधि, वजन, निर्माता विवरण और उपभोक्ता शिकायत पते सहित प्रमुख उत्पाद जानकारी देना जरूरी होता है।

पिछले कुछ समय में किराने के सामान और दैनिक उपभोग के सामान की त्वरित आपूर्ति करने वाली क्विक कॉमर्स कंपनियों का कारोबार तेजी से बढ़ा है। ऐसी शिकायतें मिली हैं कि कुछ क्विक कॉमर्स कंपनियां अपने मंच पर बेचे जाने वाले उत्पादों पर जरूरी सूचनाएं नहीं दे रही हैं।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)