प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल के खिलाफ एक और जांच का आदेश दिया |

प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल के खिलाफ एक और जांच का आदेश दिया

प्रतिस्पर्धा आयोग ने गूगल के खिलाफ एक और जांच का आदेश दिया

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:46 PM IST
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Published Date: October 7, 2022 10:27 pm IST

नयी दिल्ली, सात अक्टूबर (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने समाचार सामग्री के संबंध में राजस्व बंटवारे की कथित अनुचित शर्तों को लेकर इंटरनेट कंपनी गूगल के खिलाफ एक और विस्तृत जांच का आदेश दिया है।

सीसीआई ने शुक्रवार को जारी इस आदेश में कहा कि इस संबंध में नियामक की जांच शाखा के महानिदेशक (डीजी) अब समेकित जांच रिपोर्ट सौंपेंगे। सीसीआई के अनुसार, यह मामला गूगल के खिलाफ चल रहे दो अन्य मामलों के साथ जोड़ा जाएगा जहां आरोप काफी हद तक समान हैं।

गूगल के खिलाफ यह ताजा आदेश दरअसल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स एंड डिजिटल एसोसिएशन की तरफ से दर्ज एक शिकायत के बाद आया है। एसोसिएशन ने आरोप लगाया था कि सर्च इंजन के परिणाम वाले पेज में अपने ‘वेबलिंक’ को प्राथमिकता देने के लिए उसके सदस्यों को गूगल को अपनी समाचार सामग्री प्रदान करने के लिए मजबूर किया जाता है।

शिकायत के अनुसार, इसके चलते गूगल उसके सदस्यों को पर्याप्त मुआवजा दिए बिना उनकी सामग्री का मुफ्त में इस्तेमाल करता है।

इससे पहले सीसीआई ने इस साल जनवरी में डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन की तरफ से दर्ज शिकायत के आधार पर गूगल के खिलाफ जांच का आदेश दिया था।

भाषा जतिन प्रेम

प्रेम

 

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