कर विवादों के ऑनलाइन समाधान के लिए 18 प्रधान आयुक्तालयों में समितियां गठित: सीबीडीटी |

कर विवादों के ऑनलाइन समाधान के लिए 18 प्रधान आयुक्तालयों में समितियां गठित: सीबीडीटी

कर विवादों के ऑनलाइन समाधान के लिए 18 प्रधान आयुक्तालयों में समितियां गठित: सीबीडीटी

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Modified Date: August 30, 2024 / 09:52 PM IST
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Published Date: August 30, 2024 9:52 pm IST

नयी दिल्ली, 30 अगस्त (भाषा) आयकर विभाग ने शुक्रवार को कहा कि इलेक्ट्रॉनिक विवाद समाधान योजना के तहत सभी 18 प्रधान आयुक्तालयों में विवाद समाधान समितियां (डीआरसी) गठित की गई हैं।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने मुकदमेबाजी को कम करने और पात्र करदाताओं को राहत देने के लिए ई-विवाद समाधान योजना, 2022 को अधिसूचित किया था।

ई-डीआरएस ऐसे करदाता, जो अधिनियम की धारा 245एमए में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, वे विवाद समाधान के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से आवेदन कर सकते हैं।

सीबीडीटी ने बयान में कहा, ‘‘इसके लिए देशभर के सभी 18 अधिकार क्षेत्र वाले प्रधान सीसीआईटी क्षेत्रों में डीआरसी का गठन किया गया है।’’

बयान में कहा गया कि करदाता अब ‘निर्दिष्ट आदेश’ के खिलाफ ई-विवाद समाधान का विकल्प चुन सकते हैं। इन मामलों में प्रस्तावित या बदलावों की कुल राशि 10 लाख रुपये से अधिक नहीं है।

भाषा पाण्डेय अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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