नयी दिल्ली, छह अप्रैल (भाषा) मांस और उसके उत्पादों को ‘हलाल प्रमाणित’ करके निर्यात करने की अनुमति देने के संबंध में वाणिज्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को दिशानिर्देश जारी किए।
इसके मुताबिक ‘हलाल प्रमाणित’ चिन्ह के साथ इन उत्पादों का निर्यात करने की इजाजत तभी दी जाएगी, जब वे भारतीय गुणवत्ता परिषद के एक बोर्ड से मान्यता प्राप्त निकाय द्वारा वैध प्रमाण पत्र के आधार पर तैयार, संसाधित और पैक किए जाएंगे।
मंत्रालय ने कहा कि गैर-हलाल प्रमाणित मांस और मांस उत्पादों के निर्यात की प्रक्रिया अपरिवर्तित रहेगी।
भाषा पाण्डेय
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