सीसीपीए ने ओला को रिफंड के विकल्प, सेवा लेने पर रसीद देने का आदेश दिया |

सीसीपीए ने ओला को रिफंड के विकल्प, सेवा लेने पर रसीद देने का आदेश दिया

सीसीपीए ने ओला को रिफंड के विकल्प, सेवा लेने पर रसीद देने का आदेश दिया

Edited By :  
Modified Date: October 13, 2024 / 05:41 PM IST
,
Published Date: October 13, 2024 5:41 pm IST

नयी दिल्ली, 13 अक्टूबर (भाषा) केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने टैक्सी सेवा देने वाली कंपनी ओला को उपभोक्ता अनुकूल बदलाव लागू करने का निर्देश दिया है। इसमें रिफंड के विकल्प देना और ‘ऑटो राइड’ के लिए रसीदें देना शामिल है। नियामक ने रविवार को यह जानकारी दी।

मुख्य आयुक्त निधि खरे के नेतृत्व में सीसीपीए ने पाया कि ओला की रिफंड नीति में केवल भविष्य की राइड के लिए कूपन कोड दिए गए थे, जबकि उपभोक्ताओं को बैंक खाते में रिफंड का विकल्प नहीं दिया गया था।

सीसीपीए ने एक बयान में कहा, ”यह चलन उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करता है।”

नियामक ने कहा कि बिना सवाल पूछे रिफंड नीति का मतलब यह नहीं हो सकता कि कंपनी लोगों को केवल दूसरी सवारी लेने के लिए इस सुविधा का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करे।

नियामक ने ओला को अपने मंच के जरिये बुक की गई सभी ‘ऑटो राइड’ के लिए बिल जारी करने का भी आदेश दिया।

भाषा पाण्डेय रमण

रमण

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)