रिलायंस, डिज्नी के मीडिया कारोबार विलय को मंजूरी संबंधी सीसीआई का विस्तृत आदेश प्रकाशित

रिलायंस, डिज्नी के मीडिया कारोबार विलय को मंजूरी संबंधी सीसीआई का विस्तृत आदेश प्रकाशित

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  • Publish Date - October 22, 2024 / 07:58 PM IST,
    Updated On - October 22, 2024 / 07:58 PM IST

नयी दिल्ली, 22 अक्टूबर (भाषा) भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी की मीडिया परिसंपत्तियों के विलय संबंधी सौदे को कुछ शर्तों के साथ मंजूरी देने वाला विस्तृत आदेश मंगलवार को प्रकाशित किया।

प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपने 48 पृष्ठ के विस्तृत आदेश में सात टेलीविजन चैनल के विनिवेश सहित विभिन्न शर्तें रखी हैं।

सीसीआई की मंजूरी हासिल करने के क्रम में संबंधित पक्षों ने इस बात पर स्वैच्छिक सहमति जताई है कि वे मौजूदा प्रसारण अधिकारों की शेष अवधि के लिए आईपीएल, आईसीसी और बीसीसीआई क्रिकेट अधिकारों के साथ टीवी विज्ञापन स्लॉट की बिक्री को नहीं जोड़ेंगे।

इसके साथ ही हंगामा और सुपर हंगामा सहित सात टीवी चैनल की बिक्री करने के लिए भी प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा है।

संबंधित पक्षों ने प्रतिस्पर्धा आयोग से कहा है कि वे मौजूदा प्रसारण अधिकार अपने पास होने तक आईसीसी और आईपीएल आयोजनों के लिए अपने टीवी और ओटीटी मंचों पर विज्ञापन दरों को अनुचित स्तर तक नहीं बढ़ाएंगे।

सीसीआई ने 28 अगस्त को कहा था कि उसने रिलायंस इंडस्ट्रीज और द वॉल्ट डिज्नी कंपनी की मीडिया परिसंपत्तियों के विलय को मंजूरी दे दी है। इस तरह 70,000 करोड़ रुपये की देश की सबसे बड़ी मीडिया कंपनी के गठन का रास्ता साफ हो गया था।

रिलायंस और डिज्नी ने वर्ष 2024 की शुरुआत में इस विलय सौदे की घोषणा की थी। हालांकि, इस सौदे को प्रतिस्पर्धा आयोग की तरफ से जांच का सामना करना पड़ा था। सौदे की मूल लेनदेन संरचना में कुछ संशोधनों का प्रस्ताव देने के बाद यह मंजूरी दी गई है।

भाषा प्रेम प्रेम अजय

अजय