नयी दिल्ली, चार जून (भाषा) केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने मंगलवार को केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024 के मसौदे पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं। यह दशकों पुराने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की जगह लेगा।
वित्त मंत्रालय ने बयान में कहा कि विधेयक का मकसद कारोबारी सुगमता को बढ़ावा देने और पुराने तथा निरर्थक प्रावधानों को निरस्त करने के साथ ही एक व्यापक आधुनिक केंद्रीय उत्पाद शुल्क कानून बनाना है।
विधेयक में 12 अध्याय, 114 धाराएं और दो अनुसूचियां शामिल हैं।
सीबीआईसी ने 26 जून, 2024 तक केंद्रीय उत्पाद शुल्क विधेयक, 2024 के मसौदे पर हितधारकों से सुझाव मांगे हैं।
भाषा पाण्डेय अजय
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