31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिर्टन, CBDT ने दी बड़ी राहत |CBDT extends the due date for filing of Income Tax Returns for the assessment year 2021-22 till 31st December

31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिर्टन, CBDT ने दी बड़ी राहत

31 दिसंबर तक फाइल कर सकेंगे इनकम टैक्स रिर्टन! CBDT extends the due date for filing of Income Tax Returns for the assessment year 2021-22 till 31st December

:   Modified Date:  November 29, 2022 / 08:47 PM IST, Published Date : September 9, 2021/7:57 pm IST

नई दिल्ली: इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करने वालों को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड(CBDT) ने बड़ी राहत दी है। दरअसल सीआरबीटी ने आयकर रिटर्न भरने करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है। बता दें कि इससे पहले आयकर रिर्टन फाइल करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर 2021 थी।

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इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करें?

1. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स के ऑफिशियल पोर्टल https://www.incometax.gov.in पर जाना होगा। 2. अपना पैन विवरण, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद ई-फाइलिंग पोर्टल में लॉग इन करें।
3. इसके बाद ई-फाइल मेन्यू पर क्लिक करें और इनकम टैक्स रिटर्न लिंक पर क्लिक करें।
4. इनकम टैक्स रिटर्न पेज पर पैन ऑटो पॉप्युलेट हो जाएगा, यहां असेसमेंट ईयर चुनें, अब आईटीआर फॉर्म नंबर सेलेक्ट करना है, अब आपको फाइलिंग टाइप को सेलेक्ट करना है जिसमें ओरिजिनल/रिवाइज रिटर्न सिलेक्ट करना है।
4. इसके बाद अब सबमिशन मोड सेलेक्ट करें जिसमें ऑनलाइन तैयारी और सबमिट का चयन करना होगा।
5. इसके बाद जारी रखें पर क्लिक करें। ऐसा करने के बाद पोर्टल पर दिए गए दिशा-निर्देशों को पढ़ें। उन सभी क्षेत्रों में अपना विवरण भरें जो ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म में खाली हैं।
6. इसके बाद दोबारा टैक्स और वेरिफिकेशन टैब में जाएं और अपने हिसाब से वेरिफिकेशन ऑप्शन चुनें। पूर्वावलोकन और सबमिट बटन पर क्लिक करें, 7. आईटीआर में दर्ज किए गए डेटा को सत्यापित करें। अंत में आईटीआर जमा करें।

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