नयी दिल्ली, 16 सितंबर (भाषा) बाजार नियामक सेबी ने बोनस शेयर खाते में आने और उसके कारोबार की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए सोमवार को नया दिशानिर्देश जारी किया।
इसके तहत निवेशक रिकॉर्ड तिथि के बाद दो दिन में ही बोनस शेयर में कारोबार कर सकते है। यह व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू होगी।
मौजूदा आईसीडीआर (पूंजी और खुलासा आवश्यकताएं जारी करना) नियम बोनस शेयर के क्रियान्वयन के संबंध में समयसीमा निर्धारित करते हैं। हालांकि, निर्गम की रिकॉर्ड तिथि से बोनस शेयर को खातों डालने और ऐसे शेयरों का कारोबार के लिए कोई विशेष समयसीमा नहीं है।
वर्तमान में, बोनस शेयर के बाद, मौजूदा शेयर में कारोबार उसी आईएसआईएन (भारतीय प्रतिभूति पहचान संख्या) के तहत जारी रहता है और नए बोनस शेयर खाते में डाले जाते हैं और रिकॉर्ड तिथि के बाद दो से सात कार्य दिवसों के भीतर कारोबार के लिए उपलब्ध होते हैं।
दिशानिर्देशों के तहत, बोनस शेयरों में कारोबार अब रिकॉर्ड तिथि के बाद दो कार्यदिवस (टी+2) में ही हो सकेगा। इससे बाजार की दक्षता बढ़ेगी और देरी कम होगी।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक परिपत्र में कहा, यह एक अक्टूबर, 2024 या उसके बाद घोषित सभी बोनस शेयरों पर लागू होगा।
इस कदम से बोनस शेयर आवंटन और कारोबार के बीच समय अंतराल कम होगा जिससे जारीकर्ताओं और निवेशकों दोनों को लाभ होने की उम्मीद है।
भाषा रमण अजय
अजय
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