Beer Rate in Punjab: Now Beer Is Available on Only 220 Rs

220 रुपए से ज्यादा दाम पर नहीं बेच सकेंगे बियर, आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में तय की गई कीमतें

220 रुपए से ज्यादा दाम पर नहीं बेच सकेंगे बियर, आबकारी विभाग की समीक्षा बैठक में तय की गई कीमतें! Beer Rate in Punjab

Edited By :   Modified Date:  April 14, 2023 / 12:10 PM IST, Published Date : April 14, 2023/11:53 am IST

चंडीगढ़:  Beer Rate in Punjab पंजाब के आबकारी एवं कर मामलों के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने बृहस्पतिवार को कहा कि बियर की कीमतें उचित सीमाओं में सुनिश्चित रखने के लिए विभाग ने इसकी अधिकतम और न्यूनतम कीमतें निर्धारित की हैं। चीमा ने कहा कि यह कदम पड़ोसी राज्यों से इसकी तस्करी को रोकने के अलावा, इसकी अत्यधिक कीमतों को रोकने के लिए उठाया गया है। उन्होंने यहां एक आधिकारिक बयान में कहा कि ऐसे कदम अवैध शराब के उत्पादन और खपत पर भी लगाम लगाएंगे।

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Beer Rate in Punjab यहां आबकारी विभाग की मासिक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए चीमा ने कहा, “आबकारी नीति 2023-24 में उपबंध 28 जोड़ा गया है, जिससे, बियर की दरों को उचित सीमा के भीतर रखने के लिए, खुदरा दुकानों पर बेची जाने वाली बियर की न्यूनतम और अधिकतम खुदरा कीमत तय करने की शक्ति सरकार को दी गई है।”

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पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने कहा है कि आबकारी विभाग ने राज्य में बीयर की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए न्यूनतम और अधिकतम दाम तय कर दिया है। इस फैसले के तहत बीयर के कैन और डिब्बे की न्यूनतम और अधिकतम परचून बिक्री कीमत, बीयर की मात्रा के अनुसार होगी। गौरतलब है कि विभाग के इस फैसले के बाद राज्य में बीयर की परचून कीमतें उसकी मात्रा के हिसाब से न्यूनतम 60 रुपये और अधिकतम 220 रुपये के बीच रहेंगी।

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उन्होंने कहा कि बीयर ब्रांडों की परचून बिक्री कीमत, आबकारी नीति के अनुबंध-3 में निर्धारित फॉर्मूले के अनुसार तय की गई है। यह कदम पड़ोसी राज्यों से बीयर की तस्करी रोकने के साथ-साथ बीयर की कीमतों में अनावश्यक वृद्धि रोकने के लिए उठाया गया है।

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वित्त मंत्री ने 2021 के एसएलपी (सिविल) नंबर 3764 केस में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने के निर्देश देते हुए विभाग के अधिकारियों से कहा कि राज्य में शराब के अवैध कारोबार को पूरी तरह से खत्म करने के लिए एन्फोर्समेंट सरगर्मियां बढ़ाई जाएं। पुलिस के साथ पूरा तालमेल बनाया जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, अब यदि किसी इलाके में कोई गैर-कानूनी भट्ठी पाई जाती है तो स्थानीय पुलिस जिम्मेदार होगी।

 

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