Reliance Infrastructure Share Price: नई दिल्ली। भारी कर्ज में डूबे दिग्गज कारोबारी अनिल अंबानी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दिल्ली मेट्रो से जुड़े एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने डीएमआरसी को राहत दी है। मध्यस्थता पंचाट ने अनिल अंबानी के स्वामित्व वाली रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की मेट्रो यूनिट दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में फैसला दिया था। इस मामले में डीएमआरसी को DAMEPL को 8,000 करोड़ रुपए देने को कहा गया था।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डीएमआरसी को राहत दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के खिलाफ आर्बिट्रेरल अवॉर्ड पेटेंट इलैगिलिटी से ग्रस्त था। चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली बेंच ने कहा कि डीएमआरसी द्वारा जमा की गई राशि वापस कर दी जाएगी। याचिकाकर्ता द्वारा जबरदस्ती कार्रवाई के हिस्से के रूप में भुगतान की गई किसी भी राशि को वापस करना होगा।
Reliance Infrastructure Share Price: ऑरिजिनल आर्बिट्रल अवॉर्ड 2021 के अंत तक बढ़कर 7,045.41 करोड़ रुपए था जब DAMEPL ने दिल्ली उच्च न्यायालय से 2017 के आदेश को लागू करने के लिए कहा था। डीएमआरसी ने तब तक 1,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया था और अदालत को बताया था कि वह आर्बिट्रल अवॉर्ड का भुगतान करने की स्थिति में नहीं है। उसने कहा कि दिल्ली सरकार और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय को यह भुगतान करना चाहिए। आज, राशि बढ़कर 8,000 करोड़ रुपए हो गई है।