विमानन कंपनियों को एक अप्रैल से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के बारे में साझा करना होगा विवरण |

विमानन कंपनियों को एक अप्रैल से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के बारे में साझा करना होगा विवरण

विमानन कंपनियों को एक अप्रैल से अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के बारे में साझा करना होगा विवरण

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Modified Date: December 30, 2024 / 06:26 PM IST
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Published Date: December 30, 2024 6:26 pm IST

नयी दिल्ली, 30 दिसंबर (भाषा) विमानन कंपनियों को अब अनिवार्य रूप से भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ विदेशी यात्रियों का विवरण साझा करना होगा। इसका अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जा सकता है। यह व्यवस्था एक अप्रैल, 2025 से लागू होगी।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के अनुसार, भारत से/भारत के लिए उड़ानें संचालित करने वाले सभी हवाई सेवा प्रदाताओं को आवश्यकता का अनुपालन करने के लिए 10 जनवरी, 2025 तक राष्ट्रीय सीमा शुल्क लक्ष्यीकरण केंद्र-यात्री (एनसीटीसी-पैक्स) के साथ पंजीकरण कराना होगा।

अंतरराष्ट्रीय उड़ान के प्रस्थान से 24 घंटे पहले मोबाइल नंबर और भुगतान के तरीके से लेकर यात्रा कार्यक्रम तक का विवरण अधिकारियों के साथ साझा करना होगा।

सीबीआईसी ने आठ अगस्त, 2022 को, ‘यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियमन, 2022’ अधिसूचित किया। इसके तहत एयरलाइन कंपनियों को सीमा शुल्क विभाग के साथ विदेशी यात्री नाम रिकॉर्ड (पीएनआर) विवरण साझा करने की आवश्यकता थी।

इस प्रणाली का उद्देश्य अधिकारियों की पाबंदी से जुड़ी क्षमताओं के साथ-साथ यात्रियों के जोखिम विश्लेषण को बढ़ाना है।

यदि कोई एयरलाइन आंकड़ा साझा करने में विफल रहती है, तो नियमों के अनुसार, सीमा शुल्क विभाग गैर-अनुपालन के प्रत्येक कार्य के लिए 25,000 से 50,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकता है।

सीबीआईसी ने पिछले सप्ताह जारी सूचना में कहा कि विनियमन को लागू करने की प्रणाली एनसीटीसी-पैक्स विकसित कर रहा है। इसे जनवरी, 2025 से चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाना है।

सीमा शुल्क विभाग ने यह भी कहा कि अपेक्षित यात्री जानकारी एकत्र करने के लिए पीएनआरजीओवी प्रणाली को उन कुछ विमानन कंपनियों के साथ पायलट आधार पर लागू किया जाएगा जिन्होंने इसमें शामिल होने की इच्छा जतायी है।

सीबीआईसी ने कहा, ‘‘पायलट चरण 10 फरवरी, 2025 तक लागू होने वाला है। उसके बाद, व्यक्तिगत एयरलाइंस के लिए एक अप्रैल, 2025 से और जीडीएस (वैश्विक वितरण प्रणाली) के माध्यम से संचालित होने का इरादा रखने वाली एयरलाइन के लिए एक जून, 2025 से इसे पूरी तरह से लागू करने की योजना बनाई गई है।’’

‘यात्री नाम रिकॉर्ड सूचना विनियमन, 2022’ के अनुसार, एयरलाइंस को उड़ान के प्रस्थान से 24 घंटे पहले सभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से जुड़ी जानकारी सीमा शुल्क अधिकारियों के साथ साझा करनी होगी।

आने और जाने वाले दोनों अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए एयरलाइन कंपनियों की तरफ से साझा की जाने वाली जानकारी में यात्री का नाम, बिलिंग/भुगतान जानकारी (क्रेडिट कार्ड नंबर), टिकट जारी करने की तारीख और उसी पीएनआर से जुड़े अन्य यात्रियों के नाम तथा यात्रा की विस्तृत योजना शामिल हैं।

इसके अलावा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ट्रैवल एजेंसी का विवरण, सामान की जानकारी और कोड शेयर जानकारी (जब एक एयरलाइन दूसरी एयरलाइन की उड़ान पर सीटें बेचती है) जैसे संपर्क विवरण भी साझा करना होगा।

भाषा रमण अजय

अजय

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

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