चंडीगढ़: Rebate on GST of Natural Gas हरियाणा सरकार ने शनिवार को कहा कि उसने राज्य में औद्योगिक इकाइयों को मूल्य वर्धित कर (वैट) में 50 प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है, जो उनकी ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए प्राकृतिक गैस के उपयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा।
Read More: इन थिएटरों में लाइव देख सकेंगे भारत-पाकिस्तान का मैच, यहां से बुक कर सकेंगे टिकट
Rebate on GST of Natural Gas एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) सहित सभी उद्योगों पर लागू होगी और अधिसूचना की तारीख से दो साल तक प्रभावी रहेगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की अध्यक्षता में स्थायी वित्त समिति की बैठक में इस संबंध में निर्णय लिया गया। बैठक में उपमुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी मौजूद थे।
Read More: Desi Jhalar: लोगों में चढ़ा देसी झालर का क्रेज, बोले- ‘ये दीवाली देसी वाली’
विशेष रूप से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डीजल संचालित जेनरेटर सेट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब जो उद्योग सीएनजी, पीएनजी से अपनी ऊर्जा की जरूरत पूरी करेंगे, उन्हें वैट में 50 फीसदी की छूट मिलेगी।
इसी तरह, समिति ने हरियाणा इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति 2022 के अंतर्गत विभिन्न मद में इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण कंपनियों को प्रति वर्ष 164.66 करोड़ रुपये की सब्सिडी देने को भी मंजूरी दी।
बयान के मुताबिक 2030 तक हरियाणा राज्य परिवहन उपक्रमों के स्वामित्व वाले बसों के शत-प्रतिशत बेड़े को इलेक्ट्रिक बसों या अन्य गैर-जीवाश्म-ईंधन आधारित प्रौद्योगिकियों में तब्दील करने का प्रयास किया जाएगा।
बाह्य ऋण पर निर्भरता के बिना भी वृद्धि मुमकिन :…
2 hours agoदेवू ने गंगापुर सिटी में अधिकृत साझेदार बनाया
15 hours agoनेपाल का व्यापार घाटा चालू वित्त वर्ष के पहले चार…
16 hours ago