नई दिल्ली: हर महीने सरकारी योजनाओं सहित कई सुविधाओं में बदलाव किया जाता है। इसी कड़ी में सितंबर माह में भी कुछ नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर आपकी जेब और जिंदगी पर पड़ेगा। बताया जा रहा है कि अगले महीने यानी एक सिंतबर से भी आधार-पीएफ, जीएसटी, एलपीजी, चेक क्लीयरेंस सहित कई नियम बदल रहे हैं।
आधार कार्ड और पीएफ का लिंक
एक सितंबर से इम्प्लाॅयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन (EPFO) ने सेक्शन 142, कोड ऑफ सोशल सिक्योरिटी के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इस बदलाव के बाद आधार कार्ड को पीएफ एकाउंट से लिंक करना होगा। यह हर पीएफ खाताधारक के लिए अनिवार्य होगा। अगर आप आधार को पीएफ से लिंक नहीं करते हैं तो आपको सितंबर के बाद से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
एलपीजी गैस की कीमतों में हो सकता है बदलाव
हर महीने की तरह इस महीने भी एलपीजी गैस के दाम में बदलाव किया जा सकता है। जुलाई और अगस्त में पेट्रोलियम कंपनियों ने घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 25-25 रुपए की बढ़ोतरी की थी। साल 2021 में अब तक गैस सिलेंडर के दाम 165 रुपए बढ़ाए जा चुके हैं।
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जीएसटी आर-1
माल और सेवा कर (जीएसटी) के लिए प्रौद्योगिकी सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले जीएसटीएन ने करदाताओं के लिए जारी एक परामर्श में कहा है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6), एक सितंबर 2021 से अमल में आ जायेगा। यह नियम जीएसटीआर -1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है।
नियम के अनुसार, यदि किसी पंजीकृत कारोबारी ने पिछले दो महीने के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो ऐसे पंजीकृत व्यक्ति को माल या सेवाओं या दोनों की दी गई आपूर्ति का विवरण फॉर्म जीएसटीआर-1 में दाखिल करने की मंजूरी नहीं मिलेगी। ऐसे कारोबारी जो तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं यदि उन्होंने पिछली कर अवधि के दौरान फार्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरी है तो उनके लिये भी जीएसटीआर-1 दाखिल भरने पर रोक होगी।
एक्सिस बैंक चेक क्लीयरेंस
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने साल 2020 में चेक क्लीयरेंस को लेकर न्यू पाॅजिटिव पे सिस्टम नोटिफाई किया था। यह 1 जनवरी 2021 से लागू हो गया है। कई बैंकों ने पहले ही इस सिस्टम को लागू कर दिया था। लेकिन एक्सिस बैंक 1 सितंबर 2021 से इसे लागू कर रहा है। बैंक की तरफ से अपने ग्राहकों को एसएमएस के जरिए इसकी जानकारी दे रहा है।
बैंक अकाउंट से आधार लिंक
भारतीय स्टेट बैंक यानि एसबीआई ने अपने ग्राहकों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे 30 सितंबर तक अपने आधार कार्ड को खाते से लिंक कर लें। अगर आप 30 सितंबर से पहले ये काम नहीं करते हैं तो आपको पैसे लेन-देन करने में दिक्कत हो सकती है।
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