नई दिल्ली: पर्यावरण के लिए सबसे घातक साबित होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर 1 जुलाई 2022 से प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। साथ ही सरकार ने प्लास्टिक बैग की मोटाई को लेकर बनाए गए नियम को चरणबद्ध तरीके से लागू करने का निर्णय किया है। हालांकि सरकार ने इसे 30 सितंबर के बाद से लागू करने का फैसला किया है।
मिली जानकारी के अनुसार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियमों में अहम बदलाव करते हुए नया नोटीफिकेशन जारी किया है। इसके तहत ‘सिंगल यूज प्लास्टिक’ के इस्तेमाल को एक जुलाई 2022 से पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। इसके तहत पाली स्टाइनिग और एक्सपैंडेड पालीस्टाइनिन सहित सिंगल यूज वाले प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध होगा।
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वहीं, प्लास्टिक बैग की मोटाई 50 माइक्रोन से बढ़ाकर 75 माइक्रोन करने का प्रस्ताव है, जबकि अगले चरण में इसे 75 माइक्रोन से बढ़ाकर 100 माइक्रोन या उससे ज्यादा किया जाएगा। सरकार ने पहली बार सिंगल यूज प्लास्टिक को भी परिभाषित किया है। वह वस्तुएं इस श्रेणी में आएंगी, जिसे डिस्पोजल या फिर रीसाइकिल के पहले एक काम के लिए एक बार ही इस्तेमाल में लाया जाना है।
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