नई दिल्ली। अगर आपके पास बैंक के लॉकर में अपनी बेशकीमती और जरूरी चीजें रखते हैं तो आप के लिए अच्छी खबर है। रिजर्व ने लॉकर को लेकर नियमों में बदलाव किया है इन बदलावों का सीधा असर उन ग्राहकों पर पड़ेगा। जो लॉकर्स का इस्तेमाल करते हैं।
Read More News: ‘राजीव गांधी ने 21वीं सदी के भारत की रखी नींव’, सीएम बघेल उनके तैल चित्र पर माल्यार्पण कर किया नमन
नए नियम के मुताबिक प्राकृतिक आपदा के मामले में बैंक किसी नुकसान के लिए जिम्मेदारी नहीं होगा। वहीं जिस परिसर में सुरक्षित जमा लॉकर हैं, उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी बैंक की ही होगी। नए नियम के तहत आग, चोरी, इमारत ढहने या बैंक कर्मचारियों के ओर से किए गए।
Read More News: स्वास्थ्य विभाग में 3,948 पदों पर होगी नई भर्तियां, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी
धोखाधड़ी के मामले में बैंकों को मुआवजा देना होगा। वहीं लॉकर्स में गैर-कानूनी सामान नहीं रख सकते। बैंकों के लिए लॉकर ऑपरेशंस का एसएमएस और ईमेल कस्टमर्स को भेजना जरूरी होगा। बैंक ग्राहक को सूचना देने के बाद ही लॉकर की शिफ्टिंग एक जगह से दूसरी जगह कर सकेंगे। तीन सालों तक पेमेंट नहीं किया तो लॉकर खोला जा सकता है। RBI के नए नियम एक जनवरी 2022 से लागू हो जाएंगे।
Read More News: प्रदेश में 31 अगस्त तक हो सकेंगे तबादले, शासन ने हटाई रोक