नई दिल्ली: Unified Pension Scheme Notification 2025 PDF आगामी दिनों में मोदी सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी। वित्त मंत्री के तौर निर्मला सीतारमण बजट 2025 पेश करेंगी। लेकिन बजट 2025 से पहले ही मोदी सकरार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला लेते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही ये बात भी तय हो गई है कि 1 अप्रैल 2025 से UPS लागू कर दी जाएगी।
Unified Pension Scheme Notification 2025 PDF मिली जानकारी के अनुसार NPS के तहत कवर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को शनिवार 25 जनवरी 2025 को सरकार की ओर से नोटिफाई किया गया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम केंद्र सरकार के ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी, जो कि NPS यानी नेशनल पेंशन स्कीम के तहत आते हैं और इसके तहत यूपीएस के ऑप्शन को चुनते हैं। गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक, केंद्र सरकार के कर्मचारी या तो एनपीएस के तहत यूपीएस विकल्प लेना चुन सकते हैं या यूपीएस विकल्प के बिना एनपीएस जारी रख सकते हैं। सरकारी नोटिफिकेशन में स्पष्ट किया गया है कि यूपीएस चुनने वाले लोग किसी अन्य पॉलिसी रियायत, पॉलिसी चेंज, फाइनेंशियल बेनिफिट के हकदार नहीं होंगे। बता दें कि मोदी सरकार ने अगस्त 2024 में OPS और NPS के बीच संतुलन बनाते हुए UPS जारी किया था।
बीते दिनों केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव UPS के संबंध में जानकारी देते हुए बताया था कि इस योजना के लागू होने के बाद सरकार का ये कॉन्ट्रिब्यूशन या अंशदान कर्मचारी की बेसिक सैलरी का 18.5 फीसदी होगा। जबकि न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में कर्मचारी को अपनी बेसिक सैलरी का 10 फीसदी कॉन्ट्रिब्यूट करना होता है और इसमें सरकारी कॉन्ट्रिब्यूशन 14 फीसदी होता है। उन्होंने ये भी बताया था कि UPS लागू किए जाने के बाद सरकार पर 6250 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ बढ़ेगा।
जनवरी 2004 में NPS को सरकारी कर्मचारियों के लिए एक सरकारी-प्रायोजित रिटायरमेंट योजना के रूप में लाया गया था। 2009 में इसे अन्य क्षेत्रों के लिए भी लाया गया। NPS सरकार और पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा संयुक्त रूप से संचालित है और इसे रिटायरमेंट के लिए एक लॉन्ग टर्म, स्वैच्छिक निवेश योजना के रूप में तैयार किया गया है। NPS पेंशन की गारंटी और निवेश से लाभ की संभावना भी बनती है। रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी अपने जमा किए गए फंड एक हिस्सा निकाल सकता है और बाकी राशि मासिक आय के रूप में दिया जाता है, जिससे रिटायरमेंट के बाद नियमित आय अथवा पेंशन तय हो जाती है।
नई पेंशन योजना (NPS) ने पुरानी पेंशन योजना (OPS) की जगह ले लिया था। OPS कर्मचारी के अंतिम वेतन पर आधारित होती थी, इसलिए इसे परिभाषित लाभ पेंशन प्रणाली (DBPS) भी कहा जाता है। NPS को परिभाषित योगदान पेंशन प्रणाली (DCPS) कहा जाता है। इसमें नियोक्ता और कर्मचारी रिटायरमेंट के समय पेंशन का निर्माण करने के लिए योगदान करते हैं। जिससे एक में लाभ था, दूसरे में योगदान।
Unified Pension Scheme पुरानी पेंशन योजना में कर्मचारी अपनी रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में निकाल सकते थे। वहीं NPS के तहत व्यक्ति अपने फंड का 60% रिटायरमेंट के समय निकाल सकता हैं और यह टैक्स-फ्री होता है। शेष 40% को एक वार्षिक प्रोडक्ट में बदल दिया जाता है, जो वर्तमान में व्यक्ति को उनके अंतिम वेतन का 35% पेंशन के रूप में दिया जा सकता है।
बता दें कि NPS केंद्र सरकार की सेवाओं में शामिल होने वाले सभी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य है, जिसमें केंद्रीय स्वायत्त निकाय भी शामिल हैं, जो 1 जनवरी 2004 के बाद शामिल हुए हैं। जहां कई राज्य सरकारों ने NPS को अपनाया, तो कुछ ने पुरानी पेंशन योजना को बेहतर माना।
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