तलाक के 9 साल बाद दोस्त को लेकर हलाला कराने Ex Wife के घर पहुंचा AIMIM का पूर्व नेता, जानिए क्या है 'हलाला'? |Former AIMIM leader takes friend to ex-wife’s house to do ‘halala’ and marry her again, FIR lodged

तलाक के 9 साल बाद दोस्त को लेकर हलाला कराने Ex Wife के घर पहुंचा AIMIM का पूर्व नेता, जानिए क्या है ‘हलाला’?

तलाक के 9 साल बाद दोस्त को लेकर हलाला कराने Ex Wife के घर पहुंचा AIMIM का पूर्व नेता! Former AIMIM leader takes friend to ex-wife’s house to do ‘halala’ and marry her again, FIR lodged

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:56 AM IST
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Published Date: September 14, 2021 6:50 pm IST

नई दिल्ली: मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के हक का कानून बनाकर तीन तलाक को खत्म कर दिया है। बावजूद इसके ऐसे मामलों में कमी नहीं आ रही है। आए दिन ऐसे मामले सामने आतेे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला देश की राजधानी दिल्ली से सामने आया है, जहां पूर्व AIMIM नेता शादी के 9 साल बाद पत्नी का हलाला करवाने पहुंचा था। हैरानी की बात ये है कि पूर्व AIMIM नेता अपने दोस्त के साथ पत्नी का हलाला करवाना चाहता था। मामले में पुलिस ने आरोपी नेता के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

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मिली जानकारी के अनुसार पूर्व AIMIM नेता रियाजुद्दीन खान का जामिया नगर ​की एक लड़की से निकाह हुआ था। लेकिन 9 साल पहले रियाजुद्दीन ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था। बताया गया कि रियाजुद्दीन निकाह के बाद अक्सर अपनी पत्नी से मारपीट करता था।

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वहीं, ‘9 साल बाद 19 अगस्त 2021 की रात रियाजुद्दीन अपने एक दोस्त को लेकर पत्नी के घर पहुंचा था। रियाजुद्दीन दोस्त के साथ पत्नी का हलाला करवाना चाहता था। लेकिन जब महिला ने मना कर दिया तो आरोपी ने महिला को जान से मारने की धमकी भी दी। आरोपी ने महिला को धमकाते हुए कहा कि अगर उसने उसके दोस्त के साथ हलाला और उससे दोबारा निकाह नहीं किया तो वह उसे जान से मार डालेगा।

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क्या होता है हलाला
इस्लाम में Halala का मतलब होता है कि एक तलाकशुदा औरत अपनी मर्जी से किसी दूसरे मर्द से शादी करे और इत्तेफाक से अगर उनका भी रिश्ता निभ न पाया हो और वो दूसरा शौहर भी उसे तलाक दे-दे या मर जाए तब ऐसी स्थिति में ही वह औरत पहले पति से दोबारा निकाह कर सकती है। ये असल इस्लामिक हलाला है। शरिया के मुताबिक अगर एक पुरुष ने औरत को तलाक दे दिया है तो वो उसी औरत से दोबारा तब तक शादी नहीं कर सकता जब तक वह औरत किसी दूसरे पुरुष से शादी कर तलाक न ले ले।

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