District Judge will hear Gyanvapi Masjid case, orders of the Supreme Court

अब जिला जज करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने दिए आदेश

अब जिला जज करेंगे ज्ञानवापी मस्जिद मामले की सुनवाईः District Judge will hear the Gyanvapi Masjid case, orders of the Supreme Court

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Modified Date: November 29, 2022 / 08:18 PM IST
Published Date: May 20, 2022 4:25 pm IST

नई दिल्लीः District Judge will hear Gyanvapi Masjid case वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दिया है। सु्प्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जिला कोर्ट में करने का आदेश दिया है। शुक्रवार को ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसकी सुनवाई जिला जज द्वारा ही होनी चाहिए।  कोर्ट ने कहा कि जिला जज ही वजू के लिए व्यवस्था करें। कोर्ट ने आदेश दिया कि नमाज में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। मुस्लिम पक्ष के मामलों को तेजी से सुना जाए।>>*IBC24 News Channel के WhatsApp  ग्रुप से जुड़ने के लिए Click करें*<<

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District Judge will hear Gyanvapi Masjid case सर्वोच्च अदालत (Supreme Court) ने कहा, ‘इस मामले को अनुभवी और परिपक्व हाथों द्वारा सुना जाना चाहिए। हम ट्रायल जज पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। लेकिन ज्यादा अनुभवी हाथों द्वारा यह केस देखा जाना चाहिए तभी सभी पक्षों को फायदा होगा।’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मस्जिद के भीतर पूजा करने के मामले को जिला जज द्वारा देखा जाना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट जज मस्जिद कमेटी की याचिका पर फैसला लेंगे कि हिंदू पार्टी का दावा कितना मजबूत है। तब तक शिवलिंग क्षेत्र की सुरक्षा और मुस्लिमों के लिए नमाज की छूट वाला अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

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सुप्रीम कोर्ट ने दिए 3 सुझाव

सुनवाई के दौरान सर्वोच्च अदालत ने तीन सुझाव दिए। पीठ ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इसकी सुनवाई डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा ही होनी चाहिए और इसे परिपक्व हाथों द्वारा हैंडल किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि हमारे पास तीन सुझाव हैं। पहला, ट्रायल कोर्ट के समक्ष लंबित आवेदन पर हम निचली अदालत से निपटाने के लिए कह सकते हैं। हम केस गुण-दोष पर टिप्पणी नहीं करेंगे। दूसरा, हम अंतरिम आदेश को जारी रख सकते हैं। तीसरे, यह मामला बेहत जटिल व संवेदनशील है, ऐसे में हमें लगता है कि इसकी सुनवाई ट्रायल जज द्वारा होनी चाहिए।

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आयोग की रिपोर्ट लीक होने से सुप्रीम कोर्ट नाराज

आयोग की रिपोर्ट लीक होने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा कि आयोग की रिपोर्ट लीक नहीं होनी चाहिए और केवल न्यायाधीश के समक्ष पेश की जानी चाहिए। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मीडिया में लीक बंद होनी चाहिए। रिपोर्ट कोर्ट में जमा करनी थी। कोर्ट को इसे खोलना चाहिए था। हमें जमीन पर संतुलन और शांति की भावना बनाए रखने की जरूरत है। एक तरह से हीलिंग टच की जरूरत है। हम देश में संतुलन की भावना को बनाए रखने के लिए एक संयुक्त मिशन पर हैं।