जबलपुर। आतिशबाजी को लेकर एनजीटी का आदेश जारी कर दिया है, आदेश के मुताबिक दिवाली, न्यू ईयर और क्रिसमस के लिए कुछ मानक तय किए गए हैं। जिसमें कहा गया है कि एनसीआर सहित देश के उन जिलों में पटाखे फोड़ने पर बैन रहेगा जहां एयर इंडेक्स खतरे के निशान पर है।
ये भी पढ़ें: कोरोना का हॉटस्पॉट बना ये स्कूल, 32 छात्र मिले पॉजिटिव, 270 बच्चों का कराया गया टेस्ट
एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि उपरोक्त के अलावा बाकी शहरों के लिए ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल होगा, इसके लिए स्थानीय जिला प्रशासन को निगरानी रखना होगा। इस आशय के निर्देश एनजीटी ने जारी किए हैं।
ये भी पढ़ें: बच्चों के लिये जोखिम भरा है स्कूलों में चेहरे की पहचान करने वाली तकनीक का इस्तेमाल