बिहार के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना उच्च न्यायालय ने बरी किया |

बिहार के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना उच्च न्यायालय ने बरी किया

बिहार के पूर्व विधायक अनंत सिंह को पटना उच्च न्यायालय ने बरी किया

Edited By :  
Modified Date: August 14, 2024 / 02:56 PM IST
,
Published Date: August 14, 2024 2:56 pm IST

पटना, 14 अगस्त (भाषा) पटना उच्च न्यायालय ने बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र से पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह को उनके आवास से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और विस्फोटक बरामद होने के मामले में बुधवार को बरी कर दिया।

न्यायमूर्ति चंद्र शेखर झा ने सिंह की एक चुनौती याचिका पर यह फैसला सुनाया। पटना की एक निचली अदालत ने चार साल पुराने इस मामले में सिंह को दस साल के जेल की सजा सुनायी थी। पूर्व विधायक ने निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

पूर्व विधायक के अधिवक्ता सुनील कुमार ने कहा कि हमने तर्क दिया कि सिंह को उस परिसर से आपत्तिजनक वस्तुओं की बरामदगी के लिए दोषी ठहराया गया था जहां वह नहीं रह रहे थे ।

उन्होंने यह भी कहा, ‘‘अब हमें उम्मीद है कि हमारे मुवक्किल जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे।’ उन्होंने बताया कि सिंह को उनके खिलाफ दर्ज सभी मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है।

भाषा सं अनवर मनीषा रंजन

रंजन

 

(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)

Flowers