Objectionable pictures of female MLA viral :दिल्ली । दिल्ली हाईकोर्ट ने आज यानि शुक्रवार को अपने एक फैसले में भाजपा महिला विधायक के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मीडिया संस्थानों को सख्त निर्देश दिया है। दरअसल, बिहार भाजपा की इस महिला विधायक ने दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी डालते हुए मांग की थी कि उनकी एक छेड़छाड़ कर बनाई गई तस्वीर मीडिया संस्थान चला रहे हैं जिससे उनकी छवि खराब हो रही है इसे हटाया जाना चाहिए।
जिसके बाद महिला विधायक की उनके राजनीतिक सहयोगी के साथ छेड़छाड़ करके तस्वीरों को प्रसारित करने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने अपमानजनक व छेड़छाड़ करके प्रसारित की गई तस्वीरों को हटाने का विभिन्न मीडिया हाउस, सोशल मीडिया प्लेटफार्मों और सर्च इंजनों को निर्देश दिया है। कोर्ट ने मीडिया हाउस और इंटरनेट मीडिया को निर्देश दिया कि समान प्रकृति की तस्वीरें प्रकाशित न करें।
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महिला विधायक ने याचिका दायर कर दावा किया है कि तस्वीरों से छेड़छाड़ करके विधायक और उनके राजनीतिक सहयोगी को एक-दूसरे के करीब दिखाया गया है। महिला विधायक की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता ने अंतरिम आदेश पारित करने की मांग करते हुए तर्क दिया था कि संबंधित तस्वीरों से उनके क्लाइंट की छवि को नुकसान पहुंचाया जा रहा है।
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