छेड़खानी के दोषी को तीन साल कठोर कारावास की सजा |

छेड़खानी के दोषी को तीन साल कठोर कारावास की सजा

छेड़खानी के दोषी को तीन साल कठोर कारावास की सजा

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Modified Date: November 22, 2022 / 09:22 PM IST
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Published Date: November 22, 2022 9:22 pm IST

जहानाबाद (बिहार), 22 नवंबर (भाषा) स्थानीय अदालत ने छेड़खानी के एक मामले में दोषी को मंगलवार को तीन साल कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।

पॉक्सो अदालत की विशेष न्यायाधीश रश्मि ने छेड़खानी के एक मामले में दोषी मिथुन कुमार को तीन साल कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी।

इस मामले में पीड़िता ने जहानाबाद महिला थाने में मिथुन कुमार को नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी।

प्राथमिकी में पीड़िता ने आरोप लगाया था कि 14 जुलाई, 2016 को जब वह अपने भाई और परिवार के साथ छत पर सोई हुई थी तब रात्रि में मिथुन कुमार उसके घर में घुसा और उसके साथ छेड़खनी की। हालांकि शोर मचाने पर वहां से फरार हो गया।

भाषा सं अनवर अर्पणा

अर्पणा

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(इस खबर को IBC24 टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)